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Rajasthan High Court News: राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य सचिव से जब्त पड़े ज्वलनशील पदार्थों के निस्तारण का रोड मैप मांगा

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Published : Apr 20, 2022, 7:04 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्द सचिव से जब्त पड़े ज्वलनशील पदार्थों के निस्तारण का रोड (Rajasthan Highcourt ask reply to food secretary) मैप मांगते हुए जिम्मेदार अधिकारी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं.

Rajasthan Highcourt
राजस्थान हाईकोर्ट ने से मांगा रोड मैप

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य सचिव को 9 मई तक शपथ पत्र पेश करके बताने को कहा है कि प्रदेश में (Rajasthan Highcourt ask reply to food secretary) जब्त किए गए ज्वलनशील पदार्थों के निस्तारण के लिए क्या रोड मैप बनाया गया है?. अदालत ने खाद्य सचिव सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारी को पेश होने के आदेश दिए. यह आदेश जस्टिस अशोक गौड़ ने महेश कुमार खत्री की याचिका पर दिए है.

सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के जब्त टैंकर के डीजल का निस्तारण कर वाहन को रिलीज कर दिया गया है. इस पर अदालत ने कहा कि मुद्दा सिर्फ एक टैंकर से जुड़ा हुआ नहीं है. इसलिए खाद्य सचिव शपथ पत्र पेश कर जब्त ज्वलनशील पदार्थों के निस्तारण का रोड मैप पेश करें.

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याचिका में अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2014 में याचिकाकर्ता के डीजल लेकर जा रहे एक टैंकर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में जब्त किया गया था. याचिकाकर्ता की अर्जी पर जयपुर कलेक्टर ने 9 अक्टूबर, 2014 को आदेश जारी कर टैंकर को सुपुर्दगी पर रिलीज करने के आदेश दिए थे, इसके (Rajasthan Highcourt ask reply to food secretary) बावजूद टैंकर रिलीज नहीं किया. कलेक्टर ने 13 नवंबर, 2014 को पुन: टैंकर रिलीज करने के आदेश दिए, लेकिन फिर भी टैंकर रिलीज नहीं हुआ.

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