जयपुर. मंत्रिमंडल ने राज्य में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 का अनुमोदन किया है. कैबिनेट के इस निर्णय से राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा. इससे फिल्मों से जुड़े विविध क्षेत्रों में रोजगार (Rajasthan Film Tourism Promotion Policy Approved) सृजन के साथ-साथ कला एवं संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और फिल्मों के माध्यम से राजस्थान के पर्यटक स्थलों का देश और दुनिया में प्रचार-प्रसार होगा.
राजस्थान पहली पसंद : बता दें कि राजस्थान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए पसंदीदा राज्य रहा है. यहां के विश्व विख्यात किले-महलों, हवेलियों, मरूस्थल, अभयारण्यों सहित विभिन्न लोकेशनों पर फिल्म शूटिंग के लिए फिल्म निर्माता लालायित रहते हैं. इस नीति के माध्यम से राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता, अवार्ड और नकद पुरस्कार के प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं. साथ ही देशी एवं विदेशी फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में शूटिंग करने पर वित्तीय परिलाभ और अनुदान दिया जाना भी प्रस्तावित किया गया है.
नि:शुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नामकरण : बैठक में उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपजिला अस्पताल, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सहित सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नामकरण 'मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना' किए जाने का निर्णय किया गया. बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की थी.
पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी का गठन : कैबिनेट ने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसायटी के गठन का निर्णय किया है. इस सोसायटी की ओर से प्रस्तावित सर्वोत्तम श्रेणी के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा, जिससे राज्य में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की क्षमता को अधिक समग्र और व्यापक बनाया जा सकेगा. इस सोसायटी का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1958 के तहत पंजीयन कराया जाएगा.
शैक्षिक सेवा नियम द्वितीय संशोधन का अनुमोदन : मंत्रिमंडल ने राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (द्वितीय संशोधन)-2022 का अनुमोदन किया है. इससे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक कार्यों के सुचारू संचालन और पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने के लिए उप-प्रधानाचार्य (लेवल-14) के पद का कैडर स्थापित किया जा सकेगा. इससे विभाग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और भविष्य में पदोन्नति चैनल में अधिक स्पष्टता आएगी.
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न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम-1986 संशोधन : कैबिनेट ने राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम-1986 (नियम 7-ग) में संशोधन को मंजूरी दी है. मंत्रिमंडल केे निर्णय से इस नियम में विहित 'उत्कृष्ट खिलाड़ियों' की अभिव्यक्ति को अधिक स्पष्ट और व्यापकता प्रदान की जा सकेगी, जिससे पात्र खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे.
यह भी हुआ निर्णय : मंत्रिमंडल ने श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम (आरएसआरडीसी) को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय किया है. इस निर्णय से मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य आरएसआरडीसी के माध्यम से कराया जा सकेगा.