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PIL against REET Level 2 Exam cancellation: टॉपर सहित 43 सफल अभ्यर्थी रीट रद्द करने के आदेश के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट

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Published : Feb 15, 2022, 9:08 PM IST

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रीट परीक्षा 2021 लेवल 2 को निरस्त करने के खिलाफ परीक्षा की टॉपर और 42 सफल अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच (REET Level 2 topper PIL in High court) गए हैं. सफल अभ्यर्थियों ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के परीक्षा निरस्त की है. मामले की सुनवाई आगामी दिनों में होगी.

REET Level 2 topper PIL in High court
रीट रद्द करने के आदेश के खिलाफ जनहित याचिका

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में रीट परीक्षा-2021 लेवल 2 (REET Level 2 exams 2021) की टॉपर रही सुरभि पारीक और 42 अन्य सफल अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका पेश की है. इस पर हाईकोर्ट की एकलपीठ आगामी दिनों में सुनवाई करेगी.

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के परीक्षा रद्द करने का निर्णय किया है. फिलहाल मामले में एसओजी जांच के नतीजे पर नहीं पहुंची है और मामले का अनुसंधान लंबित चल है. ऐसे में राज्य सरकार के परीक्षा रद्द करने के आदेश को निरस्त किया जाए.

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गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत दिनों सीएमआर में कैबिनेट की बैठक बुलाकर रीट लेवल 2 की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया था. मामले में एक ओर एसओजी ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं भाजपा भी कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुडे लोगों की भूमिका पर सवाल उठा रही है. मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ राज्य सरकार से जवाब तलब कर चुकी है.

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