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अब निजी कॉलोनियों के बीच आने वाली सरकारी जमीन को एप्रोच रोड बना सकेंगे डेवलपर्स

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Published : Mar 1, 2021, 10:29 PM IST

सरकारी जमीन को एप्रोच रोड बना सकेंगे डेवलपर्स, Developers make government land approach road
सरकारी जमीन को एप्रोच रोड बना सकेंगे डेवलपर्स

यूडीएच विभाग ने सोमवार को दिशा निर्देशों के साथ एक अधिसूचना जारी की है. जिसके तहत अब प्राइवेट कॉलोनी के बीच आने वाली सरकारी भूमि पर सड़क निर्माण के लिए डेवलपर्स को आवंटित किया जा सकेगा.

जयपुर. अब प्राइवेट कॉलोनी के बीच आने वाली सरकारी भूमि पर सड़क निर्माण के लिए डेवलपर्स को आवंटित किया जा सकेगा. यूडीएच विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देशों के साथ अधिसूचना जारी की है. हालांकि इस सरकारी जमीन पर एप्रोच रोड बनाने के लिए आवेदक को आरक्षित दर या डीएलसी रेट पर भुगतान करना होगा. इस जमीन को केवल एप्रोच रोड के रूप में ही विकसित किया जा सकेगा.

सरकारी जमीन को एप्रोच रोड बना सकेंगे डेवलपर्स, Developers make government land approach road
यूडीएच विभाग ने अधिसूचना किया जारी

नगरीय विकास विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी राजकीय/विभागीय/नगरीय निकायों की भूमि जो आवेदक/खातेदार की निजी भूमि और सड़क मार्गाधिकार के बीच प्लांटेशन कॉरिडोर या भूमि पट्टी के रूप में स्थित है, और उसका स्वतंत्र उपयोग राजकीय विभाग/नगरीय विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता, है. ऐसी भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के लिए संबंधित खातेदार/आवेदक को आवासीय आरक्षित दर या डीएलसी दर जो भी अधिक हो, उसके अनुसार वसूल किया जाएगा.

इसके तहत विभाग द्वारा कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं

  • कम से कम 15 दिन की आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने की विज्ञप्ति जारी की जाए
  • उक्त भूमि केवल रास्ता उपयोग के लिए अनुमत होगी
  • सड़क मार्ग मार्गाधिकार पर स्वामित्व विभाग/नगरीय निकाय के नाम यथावत रहेगा
  • उक्त भूमि का भविष्य में मिलने वाला कोई भी मुआवजा प्रार्थी को देय नहीं होगा

आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अब तक किसी प्रकरण में यदि इससे ज्यादा राशि प्रार्थी से वसूल की जा चुकी है, तो जमा राशि दोबारा लौटाई नहीं जाएगी

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