Jaipur Court Verdict : मानहानि मामले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर लगाई रोक...

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Published : Jul 21, 2022, 9:26 PM IST

Jaipur Court Verdict

अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6 महानगर प्रथम ने पूर्व आईएएस अजीत कुमार सिंह व उनके परिवारजनों को पाबंद किया है कि वह प्रार्थियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां ना करें. अदालत ने यह आदेश पूर्व आईएएस मंजीत सिंह व पूर्व आईपीएस एमके देवराजन सहित अन्य के दावे पर दिए.

जयपुर. मानहानि के एक मामले में अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6 महानगर प्रथम ने अहम आदेश दिए हैं. कोर्ट ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर रोक लगा दी है. पांच करोड़ रुपए के इस मानहानि दावे में कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच सरकारी भूमि को लेकर विवाद चल रहा है.

अजीत कुमार सिंह ने गत 14 मई को फेसबुक पर दावाकर्ताओं की फोटो पोस्ट करते हुए (Defamation case in Jaipur) इस पर गैंग ऑफ 4 पॉम कॉलोनी लिखा. वहीं, अन्य टिप्पणियां करते हुए दावा कर्ताओं को बदनाम करने की कोशिश की.

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दावे में कहा गया कि इस पोस्ट से दावाकर्ताओं की (Offensive Comments on Social Media) बदनामी हुई है. ऐसे में उन्हें विपक्षियों से बतौर मुआवजा पांच करोड़ रुपए दिलाए जाए और उन्हें पाबंद किया जाए कि वे इस तरह की टिप्पणियां ना करें.

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