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Defamation case : 5 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में पूर्व IAS से कोर्ट ने मांगा जवाब

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Published : Jul 13, 2022, 8:51 PM IST

Court ask reply from IAS in defamation case
5 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में पूर्व IAS से कोर्ट ने मांगा जवाब

सरकारी भूमि को लेकर चल रहे विवाद में सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट के चलते 5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया गया है. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आईएएस अजीत कुमार सिंह व उनके परिवारजनों को नोटिस जारी कर 20 जुलाई तक जवाब मांगा (Court ask reply from IAS in defamation case) है.

जयपुर. अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6 महानगर प्रथम ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में पूर्व आईएएस अजीत कुमार सिंह व उनके परिवारजनों को नोटिस जारी कर 20 जुलाई तक जवाब मांगा (Court ask reply from IAS in defamation case) है. अदालत ने यह आदेश पूर्व आईएएस मंजीत सिंह व पूर्व आईपीएस एमके देवराजन सहित अन्य के दावे पर दिए.

5 करोड़ रुपए के इस मानहानि दावे में कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच सरकारी भूमि को लेकर विवाद चल रहा है. अजीत कुमार सिंह ने गत 14 मई को फेसबुक पर दावाकर्ताओं की फोटो पोस्ट करते हुए इस पर गैंग ऑफ 4 पॉम कॉलोनी लिखा. वहीं अन्य टिप्पणियां करते हुए दावाकर्ताओं को बदनाम करने की कोशिश की. दावे में कहा गया कि इस पोस्ट से दावाकर्ताओं की बदनामी हुई है. ऐसे में उन्हें विपक्षियों से बतौर मुआवजा 5 करोड़ रुपए दिलाए (Defamation case in Jaipur) जाएं और उन्हें पाबंद किया जाए कि वे इस तरह की टिप्पणियां ना करें. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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