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कोर्ट ने 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की दी अनुमति

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Published : Oct 6, 2020, 8:54 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई 14 साल की पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोटा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को गर्भपात के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित करने को कहा है.

miscarriage of rape victim, Rajasthan High Court
दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को गर्भपात की अनुमति

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई 14 साल की पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोटा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को गर्भपात के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित करने को कहा है. वहीं अदालत ने गर्भपात के बाद भ्रूण को डीएनए जांच के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं.

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में बारां सीएमएचओ की ओर से पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि पीड़िता के 23 सप्ताह का गर्भ है. जिसे देखने के बाद अदालत ने पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी है.

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याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसके साथ हुए दुष्कर्म के चलते उसके 23 सप्ताह का गर्भ है. याचिकाकर्ता के अलावा परिवार में 3 बच्चे और भी हैं. ऐसे में यदि उसे गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई तो ना केवल उसके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य, बल्कि उसके पूरे परिवार पर इसका प्रभाव पड़ेगा. ऐसे में उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को गर्भपात की अनुमति दे दी है.

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