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पायलट सहित अन्य की याचिका खारिज करवाने वाली अर्जी पर सुनवाई टली

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Published : Dec 14, 2020, 6:43 PM IST

जयपुर की ताजा हिंदी खबरें, Rajasthan High Court, Former Deputy CM Sachin Pilot
पायलट सहित अन्य की याचिका खारिज करवाने वाली अर्जी पर सुनवाई टली

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के अन्य विधायकों को विधानसभा स्पीकर की ओर से नोटिस देने के मामले में लंबित याचिका को खारिज करवाने के लिए पेश अर्जी पर सुनवाई टल गई है. याचिका के पक्षकार मोहनलाल नामा की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने अर्जी पेश कर कहा है कि दोनों पक्षों में राजनीतिक समझौता हो गया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के अन्य विधायकों को विधानसभा स्पीकर की ओर से नोटिस देने के मामले में लंबित याचिका को खारिज करवाने के लिए पेश अर्जी पर सुनवाई टल गई है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने अर्जी की कॉपी सभी पक्षकारों को देने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 8 मार्च को रखी है.

पायलट सहित अन्य की याचिका खारिज करवाने वाली अर्जी पर सुनवाई टली

याचिका के पक्षकार मोहनलाल नामा की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने अर्जी पेश कर कहा है कि दोनों पक्षों में राजनीतिक समझौता हो गया है. इसके अलावा याचिकाकर्ता पीआर मीणा सहित अन्य विधानसभा में विश्वास मत के समर्थन में अपना वोट दे चुके हैं. ऐसे में उनकी विधानसभा और कांग्रेस में सदस्यता बरकरार रखने की प्रार्थना भी एक तरह से मंजूर हो चुकी है. इसलिए अब याचिका लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है और याचिका को न्याय हित में खारिज की जाए.

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वहीं, प्रार्थना पत्र का मौखिक जवाब देते हुए पूर्व में एजी ने अदालत को बताया था कि खंडपीठ ने इस मामले को संविधान की अनुसूची दस सहित दो कानूनी बिंदू तय करने के विचारार्थ रखा हुआ है. ऐसे में जब तक इन कानूनी बिंदुओं पर फैसला नहीं होता, तब तक याचिका का निस्तारण नहीं किया जा सकता. दूसरी ओर स्पीकर के वकील प्रतीक कासलीवाल का कहना है कि उन्हें इस प्रार्थना पत्र की कॉपी नहीं मिली है.

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