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Gehlot Cabinet Meeting : गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में इन अहम फैसलों पर लगी मुहर, यहां जानें...

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Published : Jul 6, 2022, 8:37 PM IST

Gehlot Cabinet Decisions
गहलोत कैबिनेट के फैसले...

सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इसमें प्रदेश के राजकीय कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, न्यूज वेबसाइट्स को सरकारी विज्ञापन जारी करने, नवीन राजकीय महाविद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन करने और उदयपुर घटना में मृतक कन्हैयालाल के पुत्रों को सरकारी नौकरी दिलाने में शिथिलता प्रदान करने सहित कई अहम निर्णय लिए गए.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में CMR में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए. इसमें तकली माध्यम सिंचाई परियोजना में डूब क्षेत्र के गांव में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 21 करोड़ रुपये की एकमुश्त विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई. इसके साथ ही नवीन राजकीय महाविद्यालय के प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया है, साथ ही कन्हैयालाल के दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी देने के नियमों में शिथिलता दी गई है और न्यू वेबसाइट पॉलिसी को भी इस कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है.

कन्हैयालाल तेली के दोनों पुत्रों को मिलेगी सरकारी नौकरी : मंत्रिमंडल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए उदयपुर की आतंकी घटना में मृतक कन्हैयालाल तेली के पुत्र यश तेली और तरूण तेली को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया है. नियुक्ति के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा (संशोधन) नियम, 2008 और 2009 के नियम 6ग के अंतर्गत प्रदान की जाएगी. आतंक फैलाने वाली इस जघन्य घटना के कारण मृतक के परिवार में जीविकोपार्जन का अन्य कोई स्त्रोत नहीं होने से आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने पर जीवनयापन सुचारू रूप से चलेगा. परिवार को आर्थिक और मानसिक संबल प्राप्त होगा.

बता दें कि ऐसे व्यक्ति के एक आश्रित को (Government Job to Both Sons of Kanhaiya Lal) जिसकी वर्ष 1992 या उसके पश्चात बलवों, आतंकवादी हमलों, आंदोलनों, धरना-प्रदर्शनों और रैलियों जैसी घटनाओं में मौत हो गई हो, नियुक्ति दी जा सकती है. ऐसे में एक पुत्र को नियमानुसार अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान की जा सकती है. इस निर्णय से दूसरे आश्रित को भी नियुक्ति मिल सकेगी.

वेबसाइट पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए पॉलिसी : मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की और न्यूज वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया हैं. वर्तमान में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजकीय विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर विभिन्न न्यूज वेबसाइट आमजन में काफी लोकप्रिय हैं. ऐसे समय की मांग के अनुसार पॉलिसी गाइडलाइन जारी होने से न्यूज वेबसाइट्स पर राज्य सरकार की रीति-नीति और जनकल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ आमजन तक त्वरित गति से पहुंच सकेगा. नई गाइडलाइन के अनुसार वेबसाइट डी.ए.वी.पी. में पंजीकृत होनी चाहिए. साथ ही उसके कुल कंटेंट का 50 प्रतिशत समाचार होना चाहिए. इस 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत राजस्थान से संबंधित होना चाहिए. डी.ए.वी.पी. की ओर से बनाई गई ए. बी. और सी. श्रेणी के अनुरूप प्रचलित विज्ञापन, आकार और दर राज्य सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले विज्ञापनों पर मान्य होगी.

पढ़ें : Gehlot Cabinet Decision: गहलोत कैबिनेट का फैसला: उदयपुर के कन्हैयालाल के दोनों बेटों को मिलेगी नौकरी, नियमों में किया संशोधन

राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का होगा गठन : मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के अधीन नवीन राजकीय महाविद्यालयों के संचालन एवं विकास हेतु राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी के गठन का अनुमोदन किया है. इससे नवीन राजकीय महाविद्यालयों का बेहतर प्रबंधन और सुगमता से संचालन किया जा सकेगा. सोसायटी के गठन से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न विशिष्टताओं से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के संचालन में सुगमता आएगी और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को मजबूती मिलेगी. राजस्थान या अन्यत्र स्थित अन्य विशिष्ट शिक्षा संस्थानों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में भी आसानी होगी.

रामगंज मंडी में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 21.12 करोड़ रुपये की स्वीकृति : मंत्रिमंडल की और से कोटा की तहसील रामगंज मंडी में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में राजकीय भूमि में स्थित पूर्ण डूब के गांवों में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक मुश्त विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है. इस निर्णय से ग्राम दडिया, दुडकली, तमोलिया, सारनखेड़ी, सोहनपुरा, ताल्याबड़ी व आंशिक डूब के गांव रघुनाथपुरा में बसे व्यक्तियों को 21,12,78,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा. इस निर्णय से डूब क्षेत्र के 1104 परिवारों को प्रति परिवार 1,91,375 रुपये विशेष अनुग्रह राशि मिलेगी. गतिरोध दूर होने से बकाया निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होंगे. इससे बांध में जलभराव कर रामगंज मंडी तहसील के 32 गांवों की 7800 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकेगी.

कार्मिकों की एसीपी, वेतन विसंगति आदि संबंधी आदेशों का कार्योत्तर अनुमोदन : मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के क्रम में एश्यॉर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एसीपी) की विसंगतियों, पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा सहायक उप निरीक्षकों और हैड कांस्टेबलों की वेतन विसंगति को दूर करने हेतु जारी किए गए (Gehlot Cabinet Decisions) आदेशों का कार्योत्तर अनुमोदन किया है. राज्य के विशेष योग्यजन कर्मचारियों के वाहन भत्ते को बढ़ाकर 600 से 1200 रुपये किया गया. साथ ही विशेष योग्यजन श्रेणी में एक अतिरिक्त 'स्पाइनल डेफरमेटी' श्रेणी के दिव्यांग कार्मिकों को भी वाहन भत्ता दिया जाने का अनुमोदन किया गया.

अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली की नियुक्ति अवधि में 6 माह अभिवृद्धि : मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली विमल शर्मा की पुनर्नियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164-ए में शिथिलन प्रदान कर 65 वर्ष की आयु के उपरांत शर्मा की संविदा पर नियुक्ति अवधि में 1 अप्रेल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक (कुल 6 माह) के लिए अभिवृद्धि की गई है. इस निर्णय से आवासीय आयुक्त कार्यालय के संचालन में सहायता मिलेगी.

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