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गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला: रीट की वैधता अब होगी आजीवन, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए होंगी प्रतियोगी परीक्षाएं

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Published : Mar 12, 2022, 8:54 PM IST

Updated : Mar 12, 2022, 9:13 PM IST

Gehlot cabinet decision on REET
गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला

गहलोत कैबिनेट में रीट की वैधता को लेकर बड़ा फैसला (Gehlot cabinet decision on REET) किया गया है. एक बार रीट पास करने पर अब उसकी वैधता आजीवन रहेगी. इसके साथ ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए भी प्रतियोगी परीक्षा होगी.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. बैठक में रीट को लेकर बेहद महत्वपूर्ण फैसला (Gehlot cabinet decision on REET) लिया गया है. अब एक बार रीट पास करने पर उसकी वैधता जीवन भर रहेगी. इस निर्णय से निश्चित तौर पर युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी.

इसके साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने, 8 शहरों की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुनः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तातंरित करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मंत्रिमंडल ने व्यापक जनहित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की उपधारा 8 में संशोधन को स्वीकृति दी है. इससे 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे और आजीविका अर्जित कर रहे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी.

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प्रतियोगी परीक्षा से होगा चयन
कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है. मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण की ओर से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा. अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था. इस निर्णय से राज्य सरकार की ओर से निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक योग्य अध्यापकों का चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा. कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय किया कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा ‘रीट’ की वैधता अब आजीवन रहेगी.

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पुनर्वास सुनिश्चित होगा
कैबिनेट ने ईसरदा बांध पेयजल परियोजना के डूब क्षेत्र के गांवों में राजकीय भूमि पर बनी परिसंपत्तियों और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम-2013 की अनुसूची-2 के तहत आर एंड आर पैकेज के लिए 6 करोड़ 91 लाख 32 हजार 387 रुपये की एक्सग्रेशिया राशि के भुगतान को स्वीकृति दी है. इस निर्णय से परियोजना के डूब क्षेत्र में राजकीय भूमि स्थित गांवों अरनियाकेदार, सवाई, बनेठा, चूरिया, करीरिया, चौकड़ी, सोलपुर एवं रायपुर में स्थित 228 मकानों और ईसरदा, सोलपुर एवं चौकड़ी के आरएण्डआर पैकेज (अनुसूची-2) से वंचित 79 विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करते हुए उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सकेगा.

जनता जल योजना में बदलाव
बैठक में राज्य के 8 शहरों श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमूं एवं नोखा की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुनः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तातंरित करने की मंजूरी दी गई. इससे इन शहरों की पेयजल व्यवस्था भविष्य में मूल विभाग की ओर से सुचारु रूप से संचालित और संधारित की जा सकेगी और पेयजल वितरण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हो सकेंगे. यह भी निर्णय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता जल योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का समग्र रूप से परीक्षण करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी.

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विधयेक में हुआ संशोधन
कैबिनेट ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया है. बैठक में निजी क्षेत्र में सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी (करौली) विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. इससे इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा.

चिकित्सा सवास्थ्य सेवा नियमों हुआ बदलाव
कैबिनेट ने राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सेवारत फार्मासिस्टों के चार स्तरीय पदोन्नति (कैडर गठन के लिए) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 (यथा संशोधित) में संशोधन को मंजूरी दी है. इससे फार्मासिस्ट कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर मिल सकेंगे, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता भी बेहतर होगी. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में फार्मासिस्टों की पदोन्नति के लिए कैडर नहीं है.

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पदनाम में हुआ बदलाव
मंत्रिमंडल ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन कर नर्स ग्रेड द्वितीय का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर तथा नर्स ग्रेड प्रथम का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने का निर्णय किया है. इससे नर्सिंग कैडर के कार्मिकों का मनोबल बढे़गा.

नगर पालिका अधिनियम में संशोधन
मंत्रिमंडल ने राजस्थान नगर पालिका सेवा की प्रशासनिक और तकनीकी सेवाओं पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2019 में संशोधन को मंजूरी दी है. इस निर्णय से इन पदों पर होने वाली भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपादित किया जा सकेगा.

Last Updated :Mar 12, 2022, 9:13 PM IST
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