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प्रदेश में 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव की अधिसूचना जारी, जानें कब होगा मतदान

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Published : Jan 11, 2021, 12:36 PM IST

Updated : Jan 11, 2021, 2:20 PM IST

Rajasthan Municipal Election notification released, नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी
राजस्थान के 90 निकायों में चुनाव की अधिसूचना जारी

प्रदेश में 20 जिलों के 90 निकायों, जिनमें 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने का काम भी शुरू हो गया है.

जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र 15 जनवरी दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे और 19 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे. वहीं, 28 जनवरी को मतदान होगा, जबकि मतगणना 31 जनवरी को होगी.

ये है कार्यक्रम

Rajasthan Municipal Election notification released, नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी
राजस्थान के 90 निकायों में चुनाव की अधिसूचना जारी

29.51 लाख मतदाता कर सकेंगे मतदान

आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि 90 नगरीय निकायों के लिए कुल 29 लाख 51 हजार 835 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिनमें से 15 लाख 11 हजार 208 पुरुष, 14 लाख 40 हजार 565 महिला और 62 अन्य मतदाता हैं. इस चुनाव में 6 हजार से ज्यादा ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. उन्होंने बताया कि 3035 वार्डों के लिए 5253 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है.

इन जिलों में होंगे चुनाव

बता दें, प्रदेश के 20 जिलों (अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर) के 90 निकायों (1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका) में चुनाव होंगे.

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30000 कार्मिक करवाएंगे चुनाव संपादित

वहीं, इन निर्वाचनों क्षेत्रों को संपादित कराने के लिए मतदान, मतगणना और अन्य कार्य के लिए समस्त चरणों के लिए लगभग 30000 कार्मिकों की आवश्यकता होगी. मतदान और मतगणना दलों के गठन के लिए कार्मिकों का रेंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर मतदान और मतगणना के लिए दलों का गठन किया जाएगा. चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल नियोजित किया जाएगा.

चुनाव खर्च की सीमा की निर्धारित

मेहरा ने बताया कि चुनाव लड़ने के लिए नगर निगम सदस्य के लिए 2,50,000, नगर परिषद सदस्य के लिए 1,50,000 और नगरपालिका सदस्य के लिए 1,00,000 रुपए निर्धारित की गई है. उन्होंने बताया कि प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए निर्वाचन अधिकारी की ओर से प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी और इसका प्रयोग रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

ये है कार्यक्रम

Rajasthan Municipal Election notification released, नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी
राजस्थान के 90 निकायों में चुनाव की अधिसूचना जारी

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कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए बनाई गाइडलाइन

आयुक्त ने बताया कि आयोग की ओर से चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों ईवीएम की एफएलसी, मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा और नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों, मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए नगर निकाय के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जो इन चुनावों में भी लागू रहेंगी.

चुनाव नियंत्रण कक्ष की स्थापना

आयोग मुख्यालय और जिला स्तर पर चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान और आमजन की ओर से भी चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर दिया जाएगा. आमजन 0141-2227786, 0141-2385067, 0141-2385059 पर कॉल कर सकते हैं. यह नियन्त्रण कक्ष 24*7 रात-दिन लगातार कार्य करेगा.

Last Updated :Jan 11, 2021, 2:20 PM IST
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