जयपुर. पिछले दिनों सचिवालय में हुए कोरोना विस्फोट (Corona in Jaipur Secretariat) के बाद अब सचिवालय प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आ गया है. कार्मिक विभाग ने सचिवालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर जो रोक लगाई थी, जो आज 10 जनवरी से प्रभावी हो गई है. अगर कोई बाहरी व्यक्ति किसी जरूरी काम से बिना समूह के सचिवालय में प्रवेश करता है तो उसे डीएस स्तर के उच्च अधिकारी की सहमति पर ही जाने की अनुमति मिलेगी.
यह आदेश आज से हुआ प्रभावी : कार्मिक विभाग की ओर से सचिवालय में प्रवेश को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. आदेशों में लिखा है कि सचिवालय में अब समूह के रूप में आगंतुकों को प्रवेश नहीं मिल पाएगा. अगर कोई आगंतुक सचिवालय में प्रवेश प्रवेश चाहता है तो उसे स्वागत कक्ष पर दैनिक प्रवेश पत्र के साथ शासन सचिवालय परिसर स्थित उच्च अधिकारी से दूरभाष पर सहमति लेनी होगी. साथ ही कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र (Corona New Guideline in Jaipur Secretariat) दिखाना पड़ेगा. जिसके बाद ही उसे प्रवेश पत्र दिया जाएगा.
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दरअसल, सचिवालय परिसर में प्रदेशभर से आने वाले आगुंतक और अन्य लोग मंत्रियों और उच्च अधिकारियों से मुलाकात के लिए दूरदराज जिले से आते हैं. जिससे सचिवालय में काफी भीड़ देखने को मिलती है.
गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रदेश के लिए रीति-नीति तय करने वाला शासन सचिवालय भी कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है. पिछले सप्ताह में अकेले सचिवालय में 45 से ज्यादा कार्मिक कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद से सचिवालय में विशेष एहतियात (Covid Effect in Rajasthan)बरता जा रहा है.
केवल विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति मिलने के बाद कोई व्यक्ति सचिवालय में प्रवेश कर सकेगा. इसके लिए भी आगुंतक को कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेने का प्रमाण पत्र दिखाने होगा.