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विधानसभा उपचुनाव का थमा शोर, अब डोर-टू-डोर पर जोर...30 अक्टूबर होगा मतदान

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Published : Oct 27, 2021, 7:06 PM IST

Updated : Oct 27, 2021, 9:26 PM IST

वल्लभनगर और धारियावद उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमने के साथ ही प्रत्याशियों ने घर-घर जाकर वोट मांगना शुरू कर दिया है. दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा. चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपनी प्रचार में जी जान लगा दी.

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चुनाव प्रचार का शोर थमा

जयपुर/उदयपुर. प्रदेश की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का चुनाव प्रचार बुधवार देर शाम को थम गया. हालांकि, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपनी प्रचार में जी जान लगा दी. इस बार सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला वल्लभनगर विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा कांग्रेस और जनता सेना के अलावा आरएलपी चुनाव लड़ रही है.

वैसे तो वल्लभनगर सीट से 9 दावेदार मैदान में हैं. चुनाव के आखिरी देना आज सभी पार्टी ने वल्लभनगर में दमखम के साथ प्रचार किया. जहां भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मोर्चा संभाला तो वहीं कांग्रेस के ओर से परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने जनसभाओं को संबोधित किया. आरएलपी पार्टी के उम्मीदवार उदयलाल डांगी के समर्थन में हनुमान बेनीवाल ने जनसभाओं को संबोधित किया और उन्हें जिताने की अपील की.

वहीं, जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर भी दिनभर चुनाव प्रचार-प्रसार में व्यस्त नजर आए. वे जनता के बीच पहुंच कर चुनावी सभाओं को संबोधित करने के साथ ही डोर-टू-डोर कैंपेनिंग की. इस दौरान सभी ने अपने-अपने पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की, साथ ही आगामी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर रोड-मैप रखा. वहीं, सभी नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप किए.

राजनीतिक सभा, रैली और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध....

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार निर्धारित साइलेंस पीरियड (मतदान समाप्ति से 72 घंटे पूर्व) की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उदयपुर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर आने वाले वल्लभनगर एवं धरियावद विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा ने बुधवार को एक आदेश जारी कर बताया कि बुधवार की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम चुका है.

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चुनाव प्रचार समाप्ति के पश्चात अब आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनीतिक दल में अभ्यर्थी संबंधित विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सभा रैली नुक्कड़ सभा नहीं कर सकेगा तथा 31 अक्टूबर तक लाउडस्पीकर पर भी प्रतिबंध रहेगा. वल्लभनगर व धरियावद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगा तथा कोविड-19 की पालना करते हुए अभ्यर्थी सहित केवल पांच व्यक्ति घर-घर जनसंपर्क कर सकेंगे. यह आदेश 5 नवंबर 2021 तक प्रभावी रहेगा. जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों को भी इस संबंध में पत्र लिखकर चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है.

93 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य की अवैध शराब, नकदी व अन्य सामग्री की जब्त...

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधान सभा उप चुनाव की घोषणा होने के साथ ही संबंधित विभागों की टीमों ने काम करना शुरू कर दिया था. उन्होंने बताया कि वल्लभनगर (उदयपुर) एवं धरियावद (प्रतापगढ़) में चुनावी घोषणा से 26 अक्टूबर तक 93 लाख 92 हजार 570 रुपए मूल्य की विभिन्न सामग्री जब्त की है. गुप्ता ने बताया कि क्षेत्रों में काम कर रही एफएसटी, एसएसटी और पुलिस ने मिलकर 29 लाख 62 हजार 1 रुपए की अवैध राशि, 42 लाख 27 हजार 519 रुपए मूल्य की अवैध शराब, 3 लाख 49 हजार 250 रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ और 18 लाख 53 हजार 800 रुपए से ज्यादा मूल्य की अन्य संदेहास्पद सामग्री को जप्त किया है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदेहास्पद मामले पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

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आपको बता दें कि दोनों विधानसभाओं में आगामी 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान करवाया जाएगा. जबकि 2 नवंबर को मतगणना होगी। दोनों विधानसभाओं में कुल 5 लाख 11 हजार 455 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. वल्लभनगर में 2 लाख 53 हजार 831 व धरियावद में 2 लाख 57 हजार 624 मतदाता मत डाल सकेंगे.

मतदान समाप्त होने के समय से 72 घंटे पूर्व नहीं कर सकेंगे ये काम...

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान समाप्त होने के समय से 72 घंटे पूर्व की अवधि के बाद से राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशियों के सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, सिनेमा, इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. साथ ही संगीत-समारोह, नाट्य-अभिनय अथवा अन्य कोई मनोरंजन कार्यकम आयोजित कर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा.

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घर-घर चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ से दूर केवल 5 व्यक्ति ही जनसपंर्क करें तो 'सुरक्षित' चुनाव संपादित करवाए जा सकेंगे. चुनाव आयोग ने अपील की है कि चुनाव प्रचार के दौरान भी उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी के गले नहीं लगे, किसी के पैर ना छूएं और ना ही किसी से हाथ मिलाएं. उन्होंने कहा कि प्रशासन यह भी सुनिश्चित करें कि प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए. उन्होंने मतदान दिवस पर राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा जो पर्ची बूथ लगाए जाते हैं, वहां भी कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना कराई जाए.

Last Updated : Oct 27, 2021, 9:26 PM IST
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