यूपी की तर्ज पर राजस्थान में फैसला: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में मोबाइल डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध, अवहेलना पर होगी कार्रवाई

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Published : Apr 23, 2022, 5:54 PM IST

Updated : Apr 23, 2022, 9:11 PM IST

jaipur police commissionerate area

यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर जारी नई गाइडलाइन के बाद अब डीजे को लेकर राजस्थान सरकार भी सख्त होने लगी है. जयपुर के पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में अब मोबाइल डीजे चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने मोबाइल डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया (Ban on mobile DJ in Jaipur) है. पुलिस कमिश्नरेट के ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लेकर विशेष सख्ती बरती जाएगी. पुलिस का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी भी प्राइवेट या पैसेंजर गाड़ी का कमर्शियल गाड़ी में मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता.

जयपुर. लाउड स्पीकर को लेकर यूपी सरकार की नई गाइडलाइन जारी करने और सख्ती बरतने के बाद अब राजस्थान सरकार भी डीजे को लेकर कड़ा निर्णय किया है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में मोबाइल डीजे के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया (Ban on mobile DJ in Jaipur) है. हाल ही धारा 144 के जो आदेश जारी किए गए थे, उसमें इसका जिक्र भी किया गया था. वहीं अब आदेशों की पालना को लेकर पुलिस कमिश्नरेट से आला अधिकारियों ने चारों जिलों के डीसीपी को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं.

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के ऐसे क्षेत्र जहां ग्रामीण परिवेश है और शादी समारोह में मोबाइल डीजे का प्रयोग किया जाता है, वहां पर विशेष सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. नव संवत्सर पर करौली में भड़की हिंसा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. चाहे किसी भी तरह का धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम हो, उसमें मोबाइल डीजे के जरिए काफी तेज आवाज में गाने बजाए जाते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैदर अली जैदी ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी भी प्राइवेट या पैसेंजर गाड़ी का कमर्शियल गाड़ी में मॉडिफिकेशन नहीं किया जा (Modification of vehicle for commercial use not allowed) सकता.

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में मोबाइल डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध

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यह देखा जाता है कि लोग जीप या पिकअप के पीछे बड़े-बड़े स्पीकर लगवा लेते हैं और आगे बोनट पर जनरेटर लगवा कर मोबाइल डीजे का संचालन करते हैं. इस तरह का मॉडिफिकेशन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पूरी तरह से गैरकानूनी है और ऐसा करने पर एमवी एक्ट व धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. जयपुर पुलिस कमिश्नर की ओर धारा 144 के तहत जो आदेश निकाले गए हैं, उसमें भी मोबाइल डीजे के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसे में आदेशों की अवहेलना करने वाले लोगों के विरुद्ध धारा 144 के तहत भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

Last Updated :Apr 23, 2022, 9:11 PM IST
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