राज्य सरकार की सख्ती: परिवहन विभाग से बिना पंजीकरण वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के खनिज परिवहन पर लगाई रोक

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Published : May 19, 2022, 10:57 PM IST

Ban on issuing online Ravanna of tractor trolleys

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए आदेश की पालना में राज्य सरकार ने परिवहन विभाग से बिना पंजीकरण वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों (Ban on issuing online Ravanna of tractor trolleys) से खनिज परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

जयपुर. राज्य सरकार ने राज्य में परिवहन विभाग से बिना पंजीकरण वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों से खनिज परिवहन पर तत्काल प्रभाव (Ban on issuing online Ravanna of tractor trolleys) से रोक लगा दी है. अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि बजरी खनन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 12 मई को जारी आदेशों में अपंजीकृत ट्रैक्टर ट्रॉलियों से बजरी परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे. इन आदेशों की पालना में प्रदेश में बिना पंजीकरण वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खनिज परिवहन के रवन्ना जारी करने पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है.

बजरी खनन के सम्बंध में सर्वोच्च न्यायालय के 12 मई के आदेशों के तहत राज्य सरकार ने राज्य में परिवहन विभाग में बिना पंजीयन के चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से खनिज परिवहन पर तत्काल रोक लगा दी है. साथ ही न्यायालय के आदेशों की पालना में निदेशक, खान केबी पण्डया की ओर से DMGOS में परिवहन विभाग से बिना पंजीकरण के ट्रैक्टर ट्रॉलियो के online रवन्ना जारी करने पर रोक लगा दी है.

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बता दें कि बिना पंजीकरण वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रोक से बजरी सहित खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगने के साथ ही आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर कमी आएगी. साथ ही अवैध खनिज परिवहन से सरकारी राजस्व की होने वाली हानि पर भी अंकुश लग सकेगा.

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