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भरतपुर कुकर्म मामला : आरोपी जज ने नाबालिग बच्चे का कथित तौर पर बनाया था वीडियो..भेद खुलने के डर से फोन को कराया रिप्लेस

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Published : Nov 10, 2021, 5:44 PM IST

भरतपुर कुकर्म मामला
भरतपुर कुकर्म मामला

भरतपुर नाबालिग कुकर्म मामले में नित नए खुलासे हो रहे हैं. सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी जज जितेंद्र गुलिया ने बच्चे के साथ अश्लील हरकतों का वीडियो अपने एपल मोबाइल में बना रखा था. जब यह मामला उछला तो आरोपी जज ने कथित तौर पर कंपनी से मोबाइल को रिप्लेस करा कर नया फोन ले लिया. अब पुलिस के हाथ पुराना मोबाइल नहीं लग पा रहा है.

भरतपुर. 7वीं कक्षा के किशोर के साथ कुकर्म करने वाले जज जितेंद्र गुलिया को लेकर एक नया तथ्य उजागर हुआ है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी जज की हरकतों का मुख्य साक्ष्य उसका मोबाइल पुलिस बरामद नहीं कर पा रही है.

सूत्रों के हवाले से खबर है कि जज जितेंद्र गुलिया ने नाबालिग किशोर के साथ अश्लील हरकतों का वीडियो बनाया था. आरोपी जज ने तथ्य छुपाने के लिए पुराना मोबाइल कंपनी में रिप्लेस करके नया मोबाइल ले लिया. अब पुलिस उस पुराने मोबाइल की तलाश में जुटी हुई है.

आरोपी जज जितेंद्र गुलिया ने कथित तौर पर नाबालिक बच्चे को घर ले जाकर कई बार कुकर्म किया था. साथ ही उसने बच्चे के साथ कुकर्म करते हुए अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाया था. जब जज जितेंद्र को वारदात का खुलासा होने का अंदेशा हुआ तो उसने नोएडा जाकर पुराना मोबाइल कंपनी में जमा करा दिया और पुराने मोबाइल के रिप्लेसमेंट में नया मोबाइल खरीद लिया.

पढ़ें- भरतपुर नाबालिग कुकर्म मामला : आरोपी जज जितेंद्र गुलिया को कोर्ट ने भेजा जेल..2 दिन की पुलिस रिमांड के बाद न्यायाधीश के घर हुई थी पेशी

जानकारी के अनुसार इस तथ्य की जानकारी नाबालिग बच्चे ने पुलिस और न्यायिक पूछताछ के दौरान भी दी है. पुलिस तथ्य जुटाने के लिए आरोपी जज के पुराने मोबाइल की तलाश में जुटी है. इसके लिए पुलिस की एक टीम कुछ दिन पूर्व नोएडा मोबाइल कंपनी में भी जाकर मिली थी लेकिन पुलिस को पुराना मोबाइल हाथ नहीं लग पाया.

गौरतलब है कि जज जितेंद्र गुलिया और दो लिपिक राहुल कटारा एवं अंशुल सोनी ने 7 वीं कक्षा के बालक के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद दोनों लिपिक अभी तक फरार हैं. पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है. वहीं आरोपी जज जितेंद्र को न्यायालय ने 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है.

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