ETV Bharat / city

Bharatpur Special Pocso Court: नाबालिग से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास, पीड़िता ने कर ली थी आत्महत्या

author img

By

Published : May 31, 2022, 2:06 PM IST

Updated : May 31, 2022, 3:23 PM IST

Bharatpur Special Pocso Court
Bharatpur Special Pocso Court

भरतपुर में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Bharatpur Special Pocso Court) ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

भरतपुर. जिले के भुसावर थाना क्षेत्र में 4 साल पहले एक दरिंदे ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. नाबालिग पीड़िता ने घटना से आहत होकर आत्महत्या कर ली थी. पीड़िता को न्याय और आरोपी को सजा दिलाने के लिए परिजन चार साल से संघर्ष कर रहे थे. मंगलवार को आखिर नाबालिग मृतका को न्याय मिल गया. मंगलवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Bharatpur Special Pocso Court) ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई.

जानकारी के अनुसार भुसावर थाना क्षेत्र में 10 सितंबर 2018 को आरोपी अशोक ने नाबालिग को सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना से नाबालिग बालिका इतनी आहत हुई कि उसने आत्महत्या कर ली. घटना के बाद परिजनों परिजनों ने भुसावर थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया. पीड़िता के परिजन बाइट चार साल से मृतका बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे.

पढ़ें- Jodhpur Minor Girl Rape Case: चौथी कक्षा की छात्रा ने सहपाठी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप...मामला दर्ज

मंगलवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट संख्या एक न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने मामले की सुनवाई की. पूरे मामले में न्यायालय प्रक्रिया के दौरान 23 गवाह और 29 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने मंगलवार को आरोपी के विरुद्ध अपराध साबित होने पर सजा सुनाई गई. न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने आरोपी अशोक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी को 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया.

Last Updated :May 31, 2022, 3:23 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.