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दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को आजीवन कारावास, सवा लाख का अर्थ दंड भी लगाया

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Published : Mar 20, 2021, 11:02 AM IST

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दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को आजीवन कारावास

अलवर की पॉक्सो अदालत नंबर 4 ने शुक्रवार को दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को दोषी मानते हुए मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. साथ ही अदालत ने आरोपी पर सवा लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

अलवर. जिले की पॉक्सो अदालत नंबर 4 ने शुक्रवार को दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को दोषी मानते हुए मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. आरोपी को सवा लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. आरोपी द्वारा जब मासूम बालिका की माता काम करने गई हुई थी, तो पीछे से घर पर सौतेले पिता के द्वारा नाबालिक बेटी के साथ यह घिनोना कृत्य किया गया.

दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को आजीवन कारावास

पॉक्सो नंबर 4 की विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि 10 अक्टूबर 2019 को उद्योग नगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ. जिसमें नाबालिक बच्ची की मां ने मुकदमा दर्ज कराया कि वह एनआईए एरिया में अपने 3 बच्चों सहित एक मकान में रहती है. आरोपी रामेंद्र भी 1 वर्ष से पीड़ित बच्ची की मां के साथ लिव इन रिलेशन में उनके साथ रहता था.

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9 अक्टूबर को रोजाना की तरह पीड़ित बच्ची की मां काम पर गई हुई थी और बच्ची का सौतेला पिता घर पर था. 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे जब वह काम से घर लौटी तो 8 वर्षीय बेटी लहूलुहान हालत में मिली. उस वक्त सौतेला पिता रामेंद्र भी घर पर मौजूद था. बालिका ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया.

इस पर उपचार के दौरान बालिका की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले में आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया. पीठासीन अधिकारी अलका शर्मा ने खेड़ली थाना क्षेत्र निवासी रामेंद्र को दोषी करार देते हुए मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है और सवा लाख के अर्थदंड से दंडित किया है.

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