khargone Court Decision बिजली कंपनी का अधिकारी बनकर बेरोजगारों को ठगा, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा
खरगोन। नौकरी का झांसा देकर ठगी करने (Fraud in name of job in Khargone) वाले शातिर अपराधी को कोर्ट ने विभिन्न धाराओं मे 5-5 साल एवं 3-3 साल सजा सुनाई है. 1 मार्च 2018 से 28 अक्टूबर 2018 के मध्य आरोपी मनीष उर्फ सिद्धांत ने स्वयं को बिजली कंपनी का अधिकारी बताकर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया. मनीष ने फरियादी मुबारिक खान, मोईन खान, तरुण, विजय एवं रोशन को बिजली कंपनी खरगोन में नौकरी लगाने के नाम पर पैसे ऐंठ लिये थे. छल करते हुए कंपनी के जाली सिंगनेचर और सील लगाकर फरियादियों को फर्जी नियुक्ती पत्र दे दिए. जब नियुक्ती पत्र की जांच की गई तो पूरा मामला उजागर हुआ. खरगोन के तत्कालीन थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने इस अपराध की विवेचना की, मनीष के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था. न्यायाधीश जीसी मिश्रा ने मनीष को दोषी मानते हुए उसे सजा का ऐलान किया, साथ ही जुर्माना भी लगाया है.