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MP Unlock: खंडवा में 5 जून तक जारी रहेंगी पाबंदियां, जानें किन्हें मिली छूट

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Published : Jun 1, 2021, 10:09 PM IST

District Crisis Management Meeting
जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक

जिले में कोरोना (Corona) की रफ्तार कम हो रही है, जिसके कारण आज से अनलॉक (Unlock ) की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वहीं 5 जून तक खंडवा और हरसूद को राहत नहीं दी गई है.

खंडवा। मंगलवार से प्रदेश के कई जिले जहां कोरोना संक्रमण (corona infection) की दर 5 प्रतिशत से कम है. वहां अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया जारी है, लेकिन खंडवा एक ऐसा जिला है, जहां संक्रमण की दर 3.16 रह गई है. जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में 5 जून तक जिला खंडवा और हरसूद को राहत नहीं दी गई है. बैठक में वन मंत्री विजय शाह, विधायक देवेंद्र वर्मा और कलेक्टर अनय द्विवेदी और पंधाना मांधाता विधायक मौजूद थे.

इनपर जारी रहेगा प्रतिबंध

  • सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेला समेत जिनमें जनसमूह एकत्र होता है वहां प्रतिबंधित रहेगा.
  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. केवल ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी.
  • सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम और सभा गृह बंद रहेंगे.
  • सभी धार्मिक, पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें.
  • अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर, शेष कार्यालय 100 प्रतिशति अधिकारियों और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे.
  • अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा- प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय एवं पंजीयन सम्मिलित हैं.
  • अधिकतम 20 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी.

लगा रहेगा जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)
जिले की संपूर्ण भौगोलिक सीमा में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू (Janta Curfew) रहेगा, जो शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा. खंडवा की संपूर्ण भौगोलिक सीमा में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू (night curfew) रहेगा. किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा.

इन्हें दी गई छूट

  • समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेगी
  • उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को आई कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी
  • उद्योगों को कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी
  • अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस-कम्पनी अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगीं
  • कैमिस्ट की दुकानें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें एवं डेयरी खुली रहेगी.
  • सब्जियां और फलों का विक्रय चलित ठेलों के माध्यम से सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था अनुसार होगा.
  • मोबाइल दुकानें एवं मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेगी.
  • चश्में की दुकाने सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेगी.
  • पेट्रोल-डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी.
  • सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी. कृषि उपज मंडी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी.
  • बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम शुरू रहेंगे. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑपरेशन को अनुमति रहेगी.
  • सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगी.
  • सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा- निर्देशों के अन्तर्गत आने-जाने की अनुमति रहेगी
  • ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी और निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के साथ दो लोगों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी.
  • मोहल्लों, कॉलोनियों, गांव में एकल दुकानें पूरे समय खुली रहेगी
  • समस्त गांवों में मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य और तेन्दू पत्ता संग्रहण के कार्य कोविड -19 महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे.

कोरोना के मामले कम हो रहे हैं

8 अप्रैल तक कोरोना के कुल 188 केस एक्टिव थे. पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,754 था, जो 31 मई को 56 केस एक्टिव होकर संक्रमण दर 3.16 प्रतिशत रह गया. अब कुल मरीजों का आंकड़ा 3 हजार के करीब है. वहीं 31 मई को संक्रमण से कुल 94 मौतें हुई.

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