MP High Court : पूर्व मंत्री व BJP MLA संजय पाठक को हाईकोर्ट से मिली राहत, अपहरण व मारपीट के मामले में अंतरिम रोक
पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक संजय पाठक को राहत मिल गई है. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने संजय पाठक के खिलाफ अपहरण व मारपीट के मामले में रोक लगा दी है. संजय पाठक का मामला कटनी की कोर्ट ने जबलपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट स्थानांतरित कर दिया था.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 16, 2023 at 5:16 PM IST
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने विजयराघवगढ़ के विधायक व पूर्व मंत्री संजय पाठक को राहत दे दी है. जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने उनके खिलाफ दायर परिवाद पर संबंधित न्यायालय को किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. एकलपीठ ने मामले में शिकायतकर्ता रवि गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को निर्धारित की गई है.
अपहरण व मारपीट का केस : उल्लेखनीय है कि कटनी की एक न्यायालय ने शिकायतकर्ता रवि गुप्ता की ओर से दायर परिवाद पर विधायक संजय पाठक, उनके चचेरे भाई व नगर निगम कटनी अध्यक्ष मनीष पाठक सहित आठ लोगों के खिलाफ अपहरण व मारपीट का मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे. विधायक होने के आधार पर संजय पाठक का मामला कटनी की कोर्ट ने जबलपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट स्थानांतरित कर दिया था. पाठक की ओर से कहा गया कि कटनी की कोर्ट को विधायक के खिलाफ उक्त आदेश जारी करने का अधिकार नहीं था. हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट को उक्त स्थानांतरित परिवाद पर फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं करने के अंतरिम आदेश दिए हैं.
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ये है मामला : मानसरोवर कॉलोनी निवासी रवि गुप्ता ने कटनी की कोर्ट में परिवाद दायर किया था. इसमें कहा गया था 23 मई 2022 को विधायक पाठक की शह पर निगमाध्यक्ष मनीष पाठक, विनय दीक्षित, गुड्डा जैन, अनुज तिवारी, मुकेश पांडेय, सुबीर मिश्रा और निक्कू सरदार ने घर के बाहर बुलाकर उनका अपहरण किया. इतना ही नहीं, उन्हें कार से ले जाकर सभी ने मारपीट की. उसके बाद पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी. जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

