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देवेंद्र चौरसिया हत्याकांडः राजनीतिक संरक्षण के चलते गिरफतारी से बचे रहे विधायक पति

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Published : Mar 22, 2021, 8:08 PM IST

MLA Husband
विधायक पति

देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में कोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण बहुचर्चित हत्याकांड में विधायक पति गिरफ्तारी से बचते रहे हैं.

जबलपुर। दमोह के बहुचर्चित द्रेवेन्द्र हत्याकांड मामलें में जिला कोर्ट द्वारा जारी किये गये गिरफतारी वारंट के खिलाफ के विधायक पति गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई के दौरान अनावेदकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और जिला कोर्ट के आदेश के प्रतियों के साथ पेश किये जवाब में कहा गया है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण वह गिरफतारी से बचते रहे. हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर ने याचिका पर अगली सुनवाई 26 मार्च को निर्धारित की गयी है.

देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में मुख्य आरोपी है विधायक पति

गौरतलब है कि 15 मार्च 2019 को दमोह जिलें में कांग्रेस नेता द्रेवेन्द्र चैरसिया की हत्या कर दी गयी थी. हत्या के आरोपी में पथरिया से बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह नामजद मुख्य आरोपी थे. पुलिस ने दूसरे पक्ष के खिलाफ भी हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने हत्या के आरोप में अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी. मुख्य आरोपी गोविंद सिंह के खिलाफ मामले को विवेचना में ले लिया था. विवेचना के बाद पुलिस ने विधायक पति के खिलाफ खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी थी.

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राजनीतिक सरंक्षण के चलते गिरफ्तार से बच रहे गोविंद सिंह

जिला कोर्ट ने 8 जनवरी को गोविंद सिंह को आरोपी बनाते हुए एक सप्ताह में आत्मसमर्पण के आदेश दिये थे. जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट में शरण ली थी. जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट के संबंध में दायर अन्य याचिकाओं के साथ की गयी. सुनवाई के दौरान अनावदेक व शिकायतकर्ता महेश चैरसिया की तरफ से आपत्ति पेश करते हुए जवाब पेश किया गया. जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने दायर एसएलपी की सुनवाई करते हुए गोविंद सिंह को गिरफ्तार करने के निर्देश दिये हैं. इसके अलावा जिला व उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला भी दिया गया है. जवाब में कहा गया है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण बहुचर्चित हत्याकांड में विधायक पति गिरफ्तारी से बचते रहे हैं. अनावेदक की तरफ से अधिवक्ता आनंद कुमार शर्मा और अधिवक्ता मनीष कुमार मुखारिया ने पैरवी की.

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