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Complaint on Randeep Surjewala: कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के 'राक्षस' वाले बयान पर बवाल, बीजेपी विधि प्रकोष्ठ ने इंदौर कोर्ट में लगाया परिवाद

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Published : Aug 17, 2023, 11:15 AM IST

Updated : Aug 17, 2023, 11:56 AM IST

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और उनके वोटर्स को राक्षस करार दिया था. इंदौर भाजपा विधि प्रकोष्ट के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी एडवोकेट गोबिंद सिंह बेस ने इस मामले में इंदौर जिला कोर्ट में परिवाद लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

bjp supporters rakshas
कांग्रेस नेता ने बीजेपी को बताया राक्षस

बीजेपी विधि प्रकोष्ठ ने इंदौर कोर्ट में लगाया परिवाद

इंदौर। जिला कोर्ट में कांग्रेस नेता के खिलाफ बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के एक नेता ने परिवाद दायर करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की है. फिलहाल कोर्ट ने भी इस परिवार को एक्सेप्ट कर पूरे मामले में एमजी रोड पुलिस को 15 सितंबर तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं. दरअसल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ इंदौर कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है. बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और उनके समर्थकों को राक्षस बताया था.

बयान पर मचा बवाल: दरअसल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और उसके वोटर्स को राक्षस करार दिया था. सुरजेवाला द्वारा दिए बयान को लेकर पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. ऐसे में प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी एडवोकेट गोबिंद सिंह बेस द्वारा इंदौर जिला कोर्ट में परिवाद लगाया गया है. जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर एमजी रोड पुलिस से आगामी 15 सितम्बर तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

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भाजपा ने दायर किया परिवाद: भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सोशल मीडिया प्रभारी एडवोकेट गोबिंद सिंह बैस ने बताया कि ''कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके वह भारतीय जनता पार्टी व बीजेपी के मतदाताओं को राक्षस कह रहे हैं. वह बीजेपी व बीजेपी समर्थित मतदाताओं को श्राप भी दे रहे हैं. इसकी शिकायत उन्होंने एमजी रोड़ पुलिस के साथ डीसीपी से भी की थी. पुलिस द्वारा सज्ञान नहीं लेने के बाद जिला न्यायालय में परिवाद लगाया गया है जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर पुलिस से पूरे मामले को लेकर प्रतिवेदन मांगा है.'' अब देखना होगा कि मामले में पुलिस कोर्ट के समक्ष किस तरह के जवाब पेश करती है.

Last Updated : Aug 17, 2023, 11:56 AM IST
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