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आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं, FIR दर्ज करने की मांग

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Published : May 27, 2021, 8:45 AM IST

COVID Guidelines not followed
कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं

होशंगाबाद जिले में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई थी, जिसपर विश्व हिंदू परिषद ने सवाल उठाएं हैं. विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया गया. इसलिए जिम्मेदारों पर FIR दर्ज होनी चाहिए.

होशंगाबाद। जिले में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सोशल डिस्टेंट के नियमों का पालन नहीं कराने का आरोप विश्व हिन्दू परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल ने लगाया है, साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटेल और नगर पालिका कर्मी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए एसडीएम और थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा है.

COVID Guidelines not followed
FIR दर्ज करने की मांग

बैठक में कोरोना गाइडलाइन का नहीं हुआ पालन

शिकायत पत्र में मांग की गई कि होशंगाबाद कलेक्टर ने 17 मई 2021 को भारतीय दंड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के अनुसार सोशल डिस्टेंस के निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया, और न ही नियमों के अनुसार वहां बैठक व्यवस्था की गई थी, निर्धारित संख्या से अधिक संख्या वहां उपस्थित थी. जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा था. शिकायत पत्र में कहा गया कि स्थानीय विधायक डॉ सीताशरण शर्मा ने पत्रकार को दिये गये बयान में इस बात को स्वीकारा. कि बैठक नियमों के विपरीत हुई है, बैठक में भीड़ अधिक थी, इसके लिये उन्होंने भी सीएमओ को जिम्मेदार बताया गया है.

COVID Guidelines not followed
विश्व हिन्दू परिषद ने सौपा ज्ञापन

जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने री मांग

शिकायत पत्र में कहा गया कि नगर पालिका सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने जिला कलेक्टर के द्वारा जारी सोशल डिस्टेंड के लिये निर्धारित आदेश का पालन बैठक में नहीं करवाया गया और न ही वहां आमंत्रित जनों का शरीरिक तापमान नापने का कोई यंत्र था, न ही सैनेटाइजर की कोई व्यवस्था थी. ऐसे में यहां कोरोना संक्रमण फैल सकता था.

COVID Guidelines not followed
थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन
भारतीय दंड विधान की धारा 188,269,270 का अपराध किया है,तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के अन्तर्गत अपने कर्तव्य का पालन करने और करवाने में वो असफल रही है. ऐसे में सभी पर FIR दर्ज होनी चाहिए.
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