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Gwalior High Court रेप के आरोपी को दी जमानत, महिला की शिकायत संदिग्ध मानी

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Published : Feb 15, 2023, 6:06 PM IST

Gwalior High Court
रेप के आरोपी को दी जमानत महिला की शिकायत संदिग्ध मानी

रेप के आरोपी युवक को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. महिला ने रेप का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी कि उसने इस घटना का वीडियो खुद बनवाया है. इन तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट ने दुष्कर्म की घटना को संदिग्ध माना है.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आखिरकार रेप के आरोपी जितेंद्र बघेल को बड़ी राहत देते हुए उसकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है. जितेंद्र के खिलाफ जिले के बिलौआ थाने में 16 दिसंबर 2022 को रेप का मामला एक महिला ने दर्ज करवाया था, जबकि यह घटना 10 नवंबर 2022 की थी. इस पूरे मामले की खास बात यह थी कि फरियादी महिला ने पुलिस को बताया था कि जितेंद्र बघेल ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसने घटना की वीडियो भी बनाई है. उसने यह वीडियो पुलिस को सौंप दी थी.

महिला के बयान पर कोर्ट हैरान : महिला के इस बयान एवं तथ्य के बाद कोर्ट को हैरानी हुई थी कि एक महिला जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा हो वह घटना के दौरान अपना वीडियो कैसे बना सकती है. इसके लिए कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी वकील को आदेशित किया था कि वह पुलिस द्वारा जब्त की गई महिला की कथित वीडियो को पुलिस के ही किसी मोबाइल या लैपटॉप में देखें और अपना अभिमत कोर्ट के सामने पेश करें साथ ही इस वीडियो को कहीं लाने या भेजने की जरूरत नहीं है. इस पर सरकारी वकील ने अपना सीलबंद लिफाफा न्यायालय में बुधवार को पेश किया. जिसमें उन्होंने अपना अभिमत देते हुए कहा कि वीडियो देखने के बाद लगता है कि कमरे में महिला और जितेंद्र बघेल के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी था, जो यह वीडियो बना रहा था. साथ ही कमरे में एक बच्चा भी मौजूद था.

साजिश का शक : अभिमत में बताया गया कि यह भी हो सकता है कि महिला युवक को फंसाने के लिए बनाए गए जाल का हिस्सा रही हो, जबकि महिला के वकील ने इस बात से इनकार किया और कहा कि महिला पर दबाव बनाने के लिए यह वीडियो बनवाया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस वीडियो की संबद्धता को देखते हुए टिप्पणी की है कि महिला घटना के दौरान स्वेच्छा से संबंध बनाती हुई दिख रही है. यह किसी साजिश का भी हिस्सा हो सकता है और किसी को झूठा फंसाने के लिए. इस तरह के कृत्य करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दायर होना चाहिए.

Gwalior High Court महिला ने खुद बनाया अपने साथ हुए रेप का वीडियो, हाई कोर्ट ने जताया आश्चर्य

जनवरी से बंद है आरोपी : कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी जितेंद्र बघेल को जमानत का लाभ दिया है. वह इसी साल जनवरी से जेल में बंद है. निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में जितेंद्र बघेल की अधिवक्ता संगीता पचौरी का कहना है कि महिला के पति और जितेन्द्र के बीच में पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद था. पति-पत्नी ने मिलकर जितेन्द्र को दुष्कर्म के मामले में झूठा फंसाया है.

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