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गुना : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 60 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर

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Published : Jul 21, 2019, 3:30 PM IST

दुकानों पर कार्रवाई

राघोगढ़ कस्बे में वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से बनाई गई 60 दुकानों पर रविवार को कार्रवाई की गई. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को सही माना और दुकानों को तोड़ने के आदेश दिए.

गुना। हाईकोर्ट के आदेश पर राघोगढ़ कस्बे में वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से बनाई गई 60 दुकानों पर रविवार को कार्रवाई की गई. इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. राघोगढ़ में बस स्टैंड से लेकर राम नगर चौराहे व हनुमान छतरी से लेकर नगरपालिका कार्यालय तक धारा 144 लगाई गई है.

दुकानों पर कार्रवाई


इस दौरान वहां 5 से अधिक लोगों के खड़े होने पर कार्रवाई करने का ऐलान प्रशासन द्वारा किया गया है इसके लिए गुना के अलावा आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स बुलाया गया है.
दरअसल, राघोगढ़ में अवैध रूप से बनी 60 दुकानों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसकी सुनवाई करने हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इन दुकानों को हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के विरोध में वक्फ बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को सही माना और दुकानों को तोड़ने के आदेश दिए.


बता दें, प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री जयवर्धन सिंह के गृह विधानसभा क्षेत्र में शासन ने कब्रिस्तान के लिए जमीन आवंटित की थी इसके लिए दुकान पर बगैर नोइयत परिवर्तन कराए वक्फ बोर्ड ने दुकाने बना ली थी.

Intro:हाईकोर्ट के आदेश पर गुना जिले के राघोगढ़ कस्बे में वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से बनाई गई 60 दुकान रविवार को टूटने लगी है इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए है राघोगढ़ में बस स्टैंड से लेकर राम नगर चौराहे व हनुमान छतरी से लेकर नगरपालिका कार्यालय तक धारा 144 लगाई गई है 5 से अधिक लोगों के खड़े होने पर कार्यवाही करने का ऐलान प्रशासन द्वारा किया जा रहा है इसके लिए गुना के अलावा आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स बुलाया गया है दरअसल राघोगढ़ में अवैध रूप से बनी 60 दुकानों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका पेश की गई थी जिसमें हाईकोर्ट की Body:ग्वालियर खंडपीठ ने इन दुकानों को हटाने का आदेश दिया था इस आदेश के विरोध में बख्फ बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को सही माना और दुकानों को तोड़ने के आदेश दिए ।Conclusion:दरअसल प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री जयवर्धन सिंह के गृह विधानसभा क्षेत्र में शासन ने कब्रिस्तान के लिए जमीन आवंटित की थी इसके लिए दुकान पर बगैर नोइयत परिवर्तन कराए वक्फ बोर्ड ने दुकाने बना ली थी
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