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Jabalpur Triple Talaq Case: पति ने लीगल नोटिस भेजकर दिया तीन तलाक, हलाला का बना रहे दबाव

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Published : May 24, 2023, 10:57 PM IST

मध्यप्रदेश के जबलपुर में तीन तलाक का मामला सामने आया है. यहां पति ने मुंह जुबानी या फोन पर पत्नी को तीन तलाक नहीं दिया बल्कि लीगल नोटिस भेजकर तलाक दिया. पति और उसका परिवार महिला को दहेज और हलाला के लिए दबाव बना रहे हैं.

Jabalpur Triple Talaq Case
तीन तलाक

तीन तलाक पर पुलिस का बयान

जबलपुर। तलाक, तलाक, तलाक...देश में तीन तलाक पर सख्त कानून बनने के बावजूद भी तीन तलाक देने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीन तलाक के बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद कहा जा रहा था कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी, लेकिन सख्त कानून आने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं कम नहीं हो रही है. ऐसा ही ताजा मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले से सामने आया है. जहां पति ने अपनी पत्नी को सोशल मीडिया फोन और चिट्ठी के जरिए नहीं बल्कि लीगल नोटिस भेजकर तीन तलाक दे दिया. तलाक का नोटिस मिलने के बाद पीड़िता पत्नी ने आरोपी पति के खिलाफ हनुमान ताल थाने में दहेज प्रताड़ना उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई है. जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू करते हुए आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है.

क्या है मामला: दरअसल आपने सोशल मीडिया, फोन और चिट्ठी के जरिए तलाक के मामले तो कई सुने होंगे, लेकिन एक के बाद एक तीन नोटिस में तीन बार तलाक-तलाक-तलाक लिखकर पत्नी को नोटिस भेजा और तलाक दे दिया. यह मामला हनुमान ताल थाना क्षेत्र के मक्का नगर में रहने वाली एक महिला को उसके पति ने नोटिस भेजकर तीन तलाक दे दिया है. हनुमान ताल थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी के मुताबिक आरोपी पति शेख आमिर ने पत्नी को एक नोटिस भिजवाया. जिसमें उसने तीन बार तलाक कहकर पत्नी से रिश्ता खत्म कर लिया. जिसके बाद अब पीड़िता ने पुलिस की शरण लेते हुए मामले की थाने में दहेज प्रताड़ना और 3 तलाक देने की तहरीर दी है. जिसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

दहेज के लिए कर रहे प्रताड़ित: मक्का नगर में रहने वाली 30 वर्षीय महिला ने हनुमानताल थाना पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया है कि उसका निकाह साल 2013 में मुस्लिम रीति रिवाज से शेख आमिर के साथ हुआ था. शादी के दौरान परिजनों ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया, लेकिन शादी के 2 माह बाद से ही पति शेख आमिर सहित सास-ससुर और ननद 5 लाख रुपए की मांग करने लगे थे, मांग पूरी न होने पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना पति ने ससुराल वालों के साथ मिलकर देना शुरू कर दी. जिसके बाद वह अपने मायके चली गई, लेकिन फिर भी जब मांग पूरी नहीं हुई, तो 6 दिसंबर साल 2016 में पति शेख आमिर ने तलाक का पहला नोटराइज स्टाम्प में तलाकनामा का नोटिस भेजा. उसके बाद 16 जनवरी 2023 में दूसरा नोटिस और फिर इसी तरह 17 मार्च 2023 को तलाकनामा भेजकर तलाक दे दिया. जिसके बाद पीड़ता के परिजनों ने पति शेख आमिर समेत ससुराल वालों को समझाने की कोशिशें की, लेकिन ससुराल वाले बिना 5 लाख रुपए के किसी भी बात को सुनने राजी नहीं हुए. जिसके बाद पीड़िता ने अपने पति शेख आमिर समेत सास, ससुर और ननद के ख़िलाफ़ हनुमानताल थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

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हलाल का बना रहे दबाव: वही पूरे मामले की जांच अधिकारी आभा शर्मा का कहना है कि पीड़िता द्वारा अपने बयान में बताया गया है कि तीन तलाक देने के बाद आरोपी पति द्वारा हलाला के लिए मजबूर किया जा रहा है. जिसे पीड़िता द्वारा उक्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी पति द्वारा कहा गया है कि उसके मौसी के लड़के के साथ हलाला करना होगा, जिसके बाद मैं उसे अपने घर वापस लेगा. बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले में पीड़िता शहनाज वानो की शिकायत पर आरोपी पति आमिर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पूरे मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है.

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