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भिंड में कलेक्टर ने लाउडस्पीकर बैन को लेकर बुलाई बैठक, धर्मगुरुओं ने कह दी बड़ी बात

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 15, 2023, 3:28 PM IST

bhind Collector meeting with Religious leaders
लाउडस्पीकर बैन को लेकर बुलाई बैठक

Bhind Collector Religious Leaders Meeting: भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिले के सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक की. जिसमें गृह विभाग से जारी प्रदेश भर में मंदिर-मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों को हटाने के नये आदेशों को लेकर चर्चा की गई.

भिंड। मध्यप्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव पदभार ग्रहण करने के साथ ही एक्शन मोड में नजर आये हैं और पहली ही कैबिनेट बैठक में उन्होंने मंदिर-मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर पैमाने तय कर दिए. इसके बाद से ही प्रदेश भर में प्रशासनिक अमला नये निर्देशों का पालन कराने में जुट गया है. भिंड जिले में भी कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर चर्चा की. MP Loudspeaker Ban in MP

धर्मगुरुओं के सामने रखा कलेक्टर ने प्रस्ताव: गुरुवार को भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सभी धर्मगुरुओं को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के लिए आमंत्रित किया था. जिसमें धर्मगुरुओं के साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक के दौरान भिड़ कलेक्टर ने गृह विभाग से मिले लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर नये दिशा निर्देशों कि संबंध में सभी को बताया और उसपर समन्वय के साथ पालन कराने का प्रस्ताव रखा.

धर्मगुरुओं ने किया फैसले का स्वागत: इस बैठक में शामिल हुए सभी समाजों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय रखते हुए विस्तार से चर्चा की और सभी नये नियमों का अनुपालन करने के लिए अपनी सहमति भी जतायी है. धर्मगुरुओं का कहना है कि समाजहित में लिए गए सभी फैसलों का हमेशा स्वागत किया गया. इस बार भी पूर्व की तरह नियमों का पालन किया जायेगा.

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पहली कैबिनेट बैठक में सीएम ने बैन किए लाउडस्पीकर: बता दें कि, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम और बड़े निर्णय लिए. जिनमे से एमपी के सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के आदेश दिए गए हैं. वहीं बैठक में सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों को सख्ती से हटाने के निर्णय के बाद गृह मंत्रालय ने भी सभी जिलो के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं. इस आदेश में लाउडस्पीकर हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेशों का हवाला दिया गया है.

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