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फाइलों में उलझी है प्रशिक्षित बेरोजगारों के भत्ते की योजना, कब मिलेगा लाभ?

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Published : Apr 1, 2021, 4:29 PM IST

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को अप्रैल माह से बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का एलान किया था, लेकिन राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगारों के निबंधन को लेकर नियोजन कार्यालय में कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जा रही है. नियोजन कार्यालय के सहायक निदेशक ओर नियोजन पदाधिकारी का कहना है कि नियोजन को लेकर कार्यालय की तरफ से विभिन्न विभागों के साथ वार्तालाप की जा रही है.

unemployment allowance scheme not started yet in ranchi
बेरोजगारी भत्ता योजना नियोजन कार्यालय के सहायक निदेशक और नियोजन पदाधिकारीक और

रांचीः 1 अप्रैल से प्रशिक्षित बेरोजगारों का नियोजन कार्यालय में निबंधन का कार्य शुरू करना था, लेकिन अभी तक राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगारों के निबंधन को लेकर नियोजन कार्यालय में कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जा रही है. जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को इस साल अप्रैल माह से बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का एलान किया है.

जानकारी देते निशिकांत मिश्र

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स्किल्ड युवाओं की सूची लेने की प्रक्रिया शुरू
1 अप्रैल से प्रशिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत को लेकर ईटीवी भारत ने राजधानी के नियोजन कार्यालय के सहायक निदेशक से निशिकांत मिश्र से बातचीत की. इस दौरान सहायक निदेशन ने बताया कि इसको लेकर सभी विभागों के स्किल्ड युवाओं की सूची लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही सभी विभागों से संबंध स्थापित कर सूची तैयार की जा रही है, ताकि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत प्रशिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिया जा सके.


बेरोजगारी भत्ता देने का कार्य अभी सुचारु रूप से शुरू नहीं
रांची की नियोजन पदाधिकारी नीरू कुमारी बताती है कि बेरोजगारी भत्ता के लिए सरकार के 13 विभागों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षित बच्चों को रोजगार देने का प्रावधान है, लेकिन अभी सभी विभागों से सूची प्राप्त नहीं हो पाई है. इसीलिए बेरोजगारी भत्ता देने का कार्य अभी सुचारू रूप से शुरू नहीं किया जा सका है. लेकिन इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू करने के लिए नियोजन कार्यालय की तरफ से विभिन्न विभागों के साथ बात की जा रही है.

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प्रशिक्षित युवाओं को भत्ता पाने के लिए इन मानकों का करना होगा पालन

  • मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत भत्ता पाने वाले आवेदकों को बेरोजगार होना चाहिए, न ही वह किसी स्वरोजगार या निजी क्षेत्र से जुड़े कार्य में संलिप्त हो.
  • योजना के लिए चिंहित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अहर्ता के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए.
  • आवेदक को झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक का चयन का आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए.
  • आवेदक किसी अपराध का अभियुक्त न हो, जिसमें वह 48 घंटे या उससे अधिक समय का कारावास भुगत चुका हो.
  • नियोजनालय में निबंधन की तिथि आवेदक की उम्र 18 से 35 के बीच होनी चाहिए.

बेरोजगार युवाओं को सालाना पांच हजार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को अप्रैल माह से बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का एलान किया था. राज्य में बेरोजगार युवाओं को सालाना पांच हजार दिए जाने की योजना दी गई थी. इसको लेकर कुल 123 करोड़ 23 लाख 37 हजार रुपये का बजट भी रखा गया है. उसके बावजूद भी अभी तक निबंधन का कार्य सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया है. ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि 1 अप्रैल से इस योजना को धरातल पर आ जानी चाहिए, लेकिन योजना अभी तक फाइलों में ही उलझी है. जोकि कहीं न कहीं प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए बाधाएं ला रही है.

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