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कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा पर कांग्रेस उदास, बीजेपी ने किया फैसले का स्वागत

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Published : Dec 13, 2022, 7:08 PM IST

Updated : Dec 13, 2022, 9:10 PM IST

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कांग्रेस विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड में दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा (MLA Mamta Devi sentenced to Five years) होने के कारण इनकी विधायकी समाप्त होनी तय हो गई है. इसपर झारखंड कांग्रेस में उदासी छायी है. कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने कहा कि पार्टी इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी. वहीं विपक्ष ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है.

कांग्रेस विधायक ममता देवी की सजा पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

रांची: कांग्रेस विधायक ममता देवी को हजारीबाग सिविल कोर्ट के द्वारा 5 साल की सजा सुनाये जाने के बाद (MLA Mamta Devi sentenced to Five years) यह साफ हो गया है कि इनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जायेगी. गोला गोलीकांड में न्यायालय के द्वारा सुनाये गए इस फैसले के बाद प्रदेश कांग्रेस में उदासी छा गई. कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायालय के इस फैसले को पार्टी उच्च न्यायालय में चुनौती देगी और सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है.

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कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने विधायक ममता देवी पर लगे आरोप और न्यायालय के फैसले पर संयमित टिप्पणी करते हुए कहा कि कानूनी पहलुओं को देखने के बाद पार्टी फैसला लेगी. इधर विपक्षी दल बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. अपनी बातों को रखने के लिए कई तरीके हैं लेकिन, गोला गोलीकांड में जिस तरह की घटना हुई और उसपर न्यायालय ने जो फैसला दिया है, वह सही है और इस फैसले के बाद रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता जानी तय है. इस तरह से कांग्रेस विधायकों की संख्या झारखंड में 17 हो जायेगी.


राज्य में पांचवें उपचुनाव की तैयारी: कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता समाप्त होते ही राज्य में पांचवा उपचुनाव होगा. इससे पहले विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता न्यायालय द्वारा तीन वर्ष की सजा सुनाये जाने के बाद समाप्त हो गयी थी, जिसके बाद मांडर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ था. राज्य में अब तक बेरमो, दुमका, मधुपुर और मांडर में विधानसभा उपचुनाव हो चूके हैं. चुनाव प्रावधान के अनुसार 6 महीने के भीतर अयोग्य ठहराये जाने के बाद उपचुनाव कराया जाता है. ऐसे में एक बार फिर राज्य में उपचुनाव होने के आसार बन गए हैं.

2016 में हुआ था गोलीकांड: रामगढ़ के गोला में साल 2016 में गोलीकांड हुआ था. जिसके बाद रजरप्पा थाना में 79/2016 दर्ज हुआ था. उस मामले में 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी. सभी 13 को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. सभी को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341 और 307 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी करार दिया गया. सजा के बिंदू पर न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया.

Last Updated :Dec 13, 2022, 9:10 PM IST
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