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झारखंड के लोगों को बिजली का झटका, टैरिफ में 6.5% बढ़ोतरी, जानिए आप पर कितना पड़ेगा बोझ

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Published : Jun 1, 2023, 5:32 PM IST

Updated : Jun 1, 2023, 8:53 PM IST

increased electricity bills in Jharkhand
increased electricity bills in Jharkhand

झारखंड में बिजली की नयी दर आज से लागू हो गयी है. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 6.50% टैरिफ वृद्धि की मंजूरी दी है. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने आयोग को 17% वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था, जिसे आयोग ने ठुकरा दिया.

अतुल कुमार, सदस्य, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग

रांची: राज्य में 01 जून 2023 यानी आज से बिजली की नयी दर के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना होगा. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा दिए गए 17% वृद्धि प्रस्ताव को ठुकराते हुए 6.50% टैरिफ वृद्धि की मंजूरी दी है. बिजली की दर में वृद्धि सभी तरह के उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है, जिससे 379.91 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व बिजली वितरण निगम को प्राप्त होगा.

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आइए जानते हैं नये बिजली दर के बारे में:

बढ़े हुए रेटपहले का रेट
घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता को अब देना होगा 5.80 रुपया प्रति यूनिट के साथ 50 रुपया फिक्स चार्जघरेलू ग्रामीण उपभोक्ता को पहले देना होता था 5.75 रुपया प्रति यूनिट के साथ 20 रुपया फिक्स चार्ज
घरेलू शहरी उपभोक्ता को अब देना होगा 6.30 रुपया प्रति यूनिट के साथ 100 रुपया फिक्स चार्जघरेलू शहरी उपभोक्ता को पहले देना होता था 6.25 रुपया प्रति यूनिट के साथ 75 रुपया फिक्स चार्ज
घरेलू एचटी उपभोक्ता को अब देना होगा 6.15 रुपया प्रति यूनिट के साथ 150 रुपया फिक्स चार्जघरेलू एचटी उपभोक्ता को पहले देना होता था 6.00 रुपया प्रति यूनिट के साथ 100 रुपया फिक्स चार्ज
कॉमर्शियल ग्रामीण उपभोक्ता(5KV से अधिक) को अब देना होगा 5.80 रुपया प्रति यूनिट के साथ 100 रुपया फिक्स चार्जकॉमर्शियल ग्रामीण उपभोक्ता(5KV से अधिक) को पहले देना होता था 5.75 रुपया प्रति यूनिट के साथ 50 रुपया फिक्स चार्ज
कॉमर्शियल शहरी उपभोक्ता(5KV से अधिक) को अब देना होगा 6.15 रुपया प्रति यूनिट के साथ 150 रुपया फिक्स चार्जकॉमर्शियल शहरी उपभोक्ता(5KV से अधिक) को पहले देना होता था 6.00 रुपया प्रति यूनिट के साथ 100 रुपया फिक्स चार्ज

कृषि और सिंचाई काम के लिए बिजली दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि फिक्स चार्ज में 20 के बदले अब 40 रुपया लगेगा. इसी तरह उद्योग और इंस्टीच्यूशनल क्षेत्र में भी बिजली दरों में परिवर्तन किया गया है.

200 पन्नों में आयोग ने दिया है फैसला: लंबी सुनवाई के बाद करीब 200 पन्नों में आयोग द्वारा दिए गए निर्णय में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कई तरह के सुझाव भी दिए गए हैं. आयोग का यह निर्णय झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में दिए गए प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद आया है. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के चैयरमैन जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता, सदस्य अतुल कुमार और महेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आयोग 2022-23 और 2023-24 के प्रस्ताव को संयुक्त रुप से सुनवाई के बाद आगे का निर्णय लेगा.

बिल भुगतान पर उपभोक्ताओं को मिलेगी विशेष छूट: नियामक आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने कहा कि नए टैरिफ वृद्धि आंशिक रूप से की गई है, जिसमें उपभोक्ताओं का खास ख्याल रखा गया है. अगर उपभोक्ता बिल तिथि के 5 दिनों के भीतर भुगतान करता है तो उपभोक्ता को बिल के भुगतान पर 2% की छूट प्रदान की जाएगी. इसके अलावा ऑनलाइन या किसी डिजिटल मोड के माध्यम से किए गए देय तिथि के भीतर बिल भुगतान पर राशि पर 1% छूट की अनुमति दी गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 250 रुपए होगी. इसके साथ ही लोड फैक्टर रिबेट उन सभी उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, जिनका लोड फैक्टर 65% से अधिक होगा और जिसकी अधिकतम सीमा 15% होगी.

Last Updated :Jun 1, 2023, 8:53 PM IST
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