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मोदी सरनेम विवाद: राहुल गांधी के कोर्ट में सशरीर हाजिर होने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

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Published : Aug 16, 2023, 10:18 AM IST

Modi surname controversy hearing
Modi surname controversy hearing

मोदी सरनेम विवाद मामले में आज राहुल गांधी पर झारखंड हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है. झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट में सशरीर पेश होने पर रोक लगाई थी.

रांची: मोदी सरनेम विवाद मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एमपी-एमएलए कोर्ट में सशरीर हाजिर होंगे या नहीं, इस मसले पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था. इस आदेश को राहुल गांधी के अधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 4 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के आदेश पर रोक लगा दी थी. इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 16 अगस्त तय की गई थी.

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दरअसल, मोदी सरनेम पर टिप्पणी के विरोध में प्रदीप मोदी नाम के शख्स ने एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 30 अप्रैल को राहुल गांधी ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित चुनावी सभा में नरेन्द्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए, मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी. इस मामले में निचली अदालत में राहुल गांधी को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है. इसी मामले में सुनवाई होनी है. राहुल गांधी ने कोर्ट से सशरीर उपस्थित होने से राहत की गुहार लगाई है.

आपको बता दें कि मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी मामले में गुजरात की निचली अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनको लोकसभा सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा था. हालांकि पिछले दिनों मानसून सत्र के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी. इसकी वजह से राहुल गांधी के सदस्यता फिर बहाल हो गई है.

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