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झारखंड में मिनी लॉकडाउन: एक सप्ताह के लिए बढ़ सकती हैं पाबंदियां

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Published : Jan 14, 2022, 10:16 PM IST

झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए राज्य में जारी पाबंदियां एक सप्ताह बढ़ने की संभावना है. आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 15 जनवरी को इस संबंध में गाइडलाइन जारी करने वाली है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 3 जनवरी को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में राज्य में 15 जनवरी तक कई पाबंदी लगाई गई हैं.

Mini lockdown in Jharkhand
Mini lockdown in Jharkhand

रांची: झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में जारी पाबंदी एक सप्ताह के लिए बढाये जाने की संभावना है. शनिवार 15 जनवरी को इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी होगी. मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सरकार कोरोना संक्रमण दर की समीक्षा करने के बाद गाइडलाइन जारी करेगी. गुरुवार को पीएम मोदी की समीक्षा बैठक के दौरान केन्द्र द्वारा दिये गए सुझाव को भी ध्यान में रखकर सरकार गाइडलाइन जारी करने जा रही है.

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3 जनवरी को हुई थी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक: राज्य में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 3 जनवरी को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई थी. बैठक में कोरोना के नये वैरिएंट ओमीक्रोन के खतरा और संक्रमण की समीक्षा करते हुए सरकार ने शैक्षणिक संस्थान को बंद करने, सरकारी और निजी संस्थान में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने, अंत्येष्टि और शादी विवाह में अधिकतम 100 लोग ही शामिल होने और रात 8 बजे के बाद बार, रेस्टोरेंट और मेडिकल को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रखने का फैसला लिया था.


15 जनवरी तक सरकार ने ये पाबंदियां लगाई गई थी.

  • सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 15 जनवरी 2022 तक पूर्णत: बंद रहेंगे.
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे, परंतु इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे.
  • सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे.
  • रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे, बाकी सभी दुकानें रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी.
  • आउटडोर आयोजन में अधिकतम एक सौ लोग शामिल हो सकेंगे.
  • इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो, क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे.
  • सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे. बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा.


इसके अलावा राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करने को कहा गया था जिससे किसी भी परिस्थिति में निपटा जा सके. राज्य सरकार ने स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दे रखा है.

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