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युवक की हत्या में दोषी को उम्रकैद, दशमफाल थाना क्षेत्र का मामला

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Published : May 9, 2022, 10:18 PM IST

life imprisonment to guilty in murder of youth in ranchi
युवक की हत्या में दोषी को उम्रकैद

त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में हत्या के दोषी को अदालत ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. आरोपी को अदालत ने पांच मई को ही दोषी करार दिया था. उसे प्रेमिका किसी और से बात करना नागवार गुजरता था.

रांचीः रांची व्यवहार न्यायालय के जज एमके वर्मा की अदालत ने त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या करने के मामले में दोषी सुभाष मुंडा को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही उस पर सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. अदालत ने इस मामले में आरोपी को पांच मई को ही दोषी ठहराया था.

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मामला दशमफाल थाना क्षेत्र के भुइसुडीह गांव का है. अभियुक्त सुभाष मुंडा एवं राम चरण मुंडा का एक ही लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. प्रेमिका का किसी अन्य युवक से बातचीत करना सुभाष को नागवार गुजरता था. 23 दिसंबर 2018 की रात जब राम चरण मुंडा अपने दोस्तों के साथ बिरसा उद्यमिता केंद्र में सोया था. आरोप है कि उसी समय सुभाष मुंडा ने गाड़ी ठीक करने वाले औजार से हमला कर उसकी हत्या कर दी. मृतक के मामा के बयान पर दशम फाल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी एपीपी मोहन कुमार रजक ने की और 10 गवाहों को प्रस्तुत किया. बता दें कि राम चरण ट्रैक्टर चालक था और भुइसुडीह गांव में मामा के घर पर रहकर काम काज करता था. वहीं, अभियुक्त भी उसी गांव का रहने वाला था.

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