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राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, अपर बाजार को जाम मुक्त करने का निर्देश

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Published : Aug 5, 2021, 9:57 PM IST

राजधानी रांची के अपर बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. अदालत ने रांची एसएसपी और ट्रैफिक एसपी को सख्त हिदायत देते हुए इलाके को जाम से मुक्ति दिलाने का निर्देश दिया है.

jharkhand high court strict on traffic jam in ranchi
राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, अपर बाजार को जाम मुक्त करने का निर्देश

रांची: अपर बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने को लेकर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने रांची एसएसपी और ट्रैफिक एसपी को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि हर हाल में जाम से मुक्ति दिलाएं और यातायात को सुलभ और सुगम बनाएं. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी कीमत पर किसी को सड़क पर गाड़ी पार्क करने की आजादी नहीं दी जा सकती है.

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सुनवाई में क्या हुआ?

चेंबर ऑफ कॉमर्स को ये बताने को कहा है कि वहां पर ट्रैफिक जाम से कैसे मुक्ति मिलेगी, इसका प्रस्ताव देने को कहा है. ये भी बताने को कहा है कि चैंबर में कितने सदस्य हैं? उनकी कितनी गाड़ियां हैं और पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है? इस पर विस्तृत शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राजधानी रांची के व्यस्ततम बाजार में से एक अपर बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और जाम मुक्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखने के लिए जुड़े.

अपर बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की कवायद

सुनवाई के दौरान अदालत को जानकारी दी गई कि अभी तक अपर बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है. वहां लोगों का चलना मुश्किल है. गाड़ी सड़क पर ही पार्क की जाती है. गाड़ी पार्किंग की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के सीनियर एसपी, ट्रैफिक एसपी को सख्त निर्देश दिया है कि हर हाल में बाजार को जाम से मुक्ति दिलाएं.

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