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पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की याचिका पर सुनवाई से जज का इनकार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली है सजा

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Published : Sep 17, 2019, 8:09 AM IST

पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की अपील याचिका पर जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. पूर्व मंत्री को ईडी कोर्ट ने सजा सुनाई है. इसी के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है.

झारखंड हाई कोर्ट

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की अपील याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. अदालत ने इस मामले को दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश दिया है.

अधिवक्ता का बयान

पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट ने सजा सुनाई थी. इसी के खिलाफ में हरिनारायण राय ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की. पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी.

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बता दें कि पूर्व मंत्री हरिनारायण राय पर आरोप है कि उन्होंने मधु कोड़ा के शासनकाल में मंत्री रहने पर अपने पद का दुरुपयोग कर 2005 से 2008 के बीच अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर 3 करोड़ 72 लाख 54 हजार 116 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी. इस मामले में ईडी ने 4 सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थी.

Intro:रांची
बाइट--मदन // ईडी अधिवक्ता// झारखंड हाई कोर्ट



झारखंड हाई कोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की अपील याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश दिया। दरअसल पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को मनी लौंड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसी के खिलाफ हरिनारायण राय ने हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है।

Body:आपको बता दें कि पूर्व मंत्री हरिनारायण राय पर आरोप है कि उन्होंने मधु कोड़ा के शासनकाल में मंत्री रहे अपने मंत्री पद का दुरुपयोग कर 2005 से 2008 के बीच अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर 3 करोड़ 72 लाख 54 हजार 116 रुपए की मनी लॉन्ड्री की है इस मामले में ईडी ने 4 सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थीConclusion:
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