ETV Bharat / state

कटिहार डीएम को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत, अवमानना केस किया ड्रॉप

author img

By

Published : Nov 28, 2022, 7:21 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट ने बिहार के कटिहार डीएम को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने गंगा नदी में मालवाहक जहाज के परिचालन (Cargo Ship Operations in Ganga River) मामले में अवमानना याचिका को ड्रॉप कर दिया है.

Jharkhand High Court drops contempt petition against Katihar DM
Jharkhand High Court drops contempt petition against Katihar DM

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन (Chief Justice Dr Ravi Ranjan) और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गंगा नदी में मालवाहक जहाज के परिचालन (Cargo Ship Operations in Ganga River) की अनुमति नहीं देने से संबंधित प्रकाश चंद्र यादव की अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. अदालत ने कटिहार डीएम द्वारा दाखिल शपथ पत्र को स्वीकार कर लिया गया.

ये भी पढ़ें- कटिहार डीएम झारखंड हाई कोर्ट में हुए हाजिर, कहा- 2 सप्ताह में हो जाएगा आदेश का अनुपालन

इसके साथ ही कोर्ट (Jharkhand High Court) ने कटिहार डीएम के जवाब पर संतुष्टि जताते हुए अवमानना के केस को भी ड्रॉप कर दिया. अदालत के जवाब से कटिहार डीएम को राहत मिली है. पूर्व की सुनवाई में कटिहार डीएम ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि 2 सप्ताह में अदालत के आदेश का अनुपालन कर लिया जाएगा. पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कटिहार डीएम की उपस्थिति नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए उन पर अवमानना का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें- गंगा नदी में मालवाहक जहाज के परिचालन की अनुमति लेकर HC में सुनवाई, कटिहार डीएम पर अवमाननावाद दर्ज करने का आदेश

प्रार्थी की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि अदालत ने पिछले साल अक्टूबर माह में उक्त दोनों अधिकारियों को गंगा नदी में अपने मालवाहक जहाज को चलाने की अनुमति प्रदान करने का निर्देश दिया था. लेकिन इन दोनों अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी थी. प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि स्टोनवर्क्स के संचालक ने समदा घाट (साहिबगंज) और मनिहारी (कटिहार) के बीच गंगा नदी में मालवाहक जहाज चलाने की अनुमति मांगी थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.