ETV Bharat / state

झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी मामले की सुनवाई, अदालत ने फर्स्ट-सेकंड बैच की परीक्षाओं की सीबीआई जांच पर मांगी स्टेटस रिपोर्ट

author img

By

Published : Aug 16, 2023, 7:26 PM IST

jpsc case hearing in jharkhand high court
jpsc case hearing in jharkhand high court

झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी फर्स्ट और सेकंड बैच की परीक्षाओं की सीबीआई जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने 30 अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को जेपीएससी (झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन) सिविल सर्विस की फर्स्ट और सेकंड बैच की परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच से जुड़े मुकदमे में फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर सीबीआई को रिपोर्ट फाइल कर बताने को कहा है कि इस मामले की जांच के बाद केस किस स्टेज में है? अगर चार्जशीट फाइल की गई है तो इसके बाद किन-किन आरोपियों के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन की इजाजत मांगी गई है और उसका स्टेटस क्या है?

कोर्ट ने बुद्धदेव उरांव नामक व्यक्ति की ओर से दायर जनहित याचिका और राज्य सरकार की अपील याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है. बुद्धदेव उरांव ने यह याचिका 2008 में दाखिल की थी. इसमें जेपीएससी सेकंड बैच की परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और अंकों में हेराफेरी का आरोप लगाया गया था.

इस परीक्षा के जरिए कुल 172 पदों पर बहाली हुई थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 12 जून 2012 को जेपीएससी सेकंड बैंच सहित कुल 12 परीक्षाओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. कोर्ट ने सेकंड बैच के जरिए नियुक्त अधिकारियों के काम करने और उनके वेतन भुगतान पर रोक का भी आदेश दिया था.

इसके खिलाफ सरकार और प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के काम करने और वेतन पर लगी रोक को हटा लिया था. इसके बाद बुद्धदेव उरांव ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था, जिस पर 2017 में कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश को फिर से बहाल रखा था.

अब झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और आनंदा सेन की खंडपीठ इस पूरे मामले में कराई गई सीबीआई जांच को लेकर राज्य सरकार की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई कर रही है. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट देखी. इस रिपोर्ट में वर्ष 2014 तक के स्टेटस का ही जिक्र है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई, पटना के डीआईजी ऑनलाइन जुड़े. उन्हें कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच के बाद मुकदमे का स्टेटस क्या है, इस पर 30 अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को मुकर्रर की गई है.

इनपुट- आईएएनएनस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.