रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चंद्र की अदालत में आंशिक सुनवाई (High Court Did Partial Hearing On Bail Plea) हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है.
बच्चू यादव पर नहीं बनता है मामलाः ईडी कोर्ट में दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर ईडी की ओर से जवाब दायर कर दिया गया है. डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) में कहा गया कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है. इसलिए उन्हें इस केस से मुक्त किया जाए. पिछले दिनों बच्चू यादव की जमानत अर्जी ईडी कोर्ट ने खारिज कर दी थी. बच्चू यादव की ओर से हाइकोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार ने डिस्चार्ज पिटीशन फाईल की है.
बच्चू यादव से ईडी ने की थी पूछताछः बता दें कि बच्चू यादव को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, इसके बाद 11 अगस्त को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. ईडी की ओर से बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है.
ईडी ने बच्चू यादव को चार अगस्त को गिरफ्तार किया थाः उल्लेखनीय है कि ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को चार अगस्त को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार करने के पूर्व पत्थर व्यवसाई बच्चू यादव को ईडी की टीम ने दो बार समन जारी किया था, लेकिन निजी कारणों का हवाला देते हुए वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे. जिसके बाद ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था. ईडी की टीम ने पहले ही साहिबगंज में उसके जहाज को जब्त कर लिया है.