रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश स्वीट नारायण प्रसाद की अदालत में दुमका के रानी सती राइस मिल (Rani Sati Rice Mill) के बकाया भुगतान से संबंधित अवमानना याचिका पर बुधवार 23 नवंबर को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड( जेबीवीएनएल) के सीएमडी अविनाश कुमार कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए उन्होंने अदालत से माफी मांगी. उनकी ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि करीब 23 लाख 62 हजार रुपए की राशि का चेक रानी सती राइस मिल को सौंपा गया. कोर्ट ने मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है.
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इसस पहले 16 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के सीएमडी को एक मामले में तलब (Jharkhand High court summoned) किया है. जेबीवीएनएल के सीएमडी को 23 नवंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था.
मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के सीएमडी को 23 नवंबर को सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया है. इस दौरान कोर्ट ने जेबीवीएनएल के सीएमडी अविनाश कुमार को तलब किया था. कोर्ट ने कहा था कि बिजली विभाग के अफसर कोर्ट में स्पष्ट तरीके से पक्ष नहीं रख पाते हैं. इसलिए आपको कोर्ट में बुलाना पड़ा, ताकि वास्तविक स्थिति पता चल सके. कोर्ट ने कहा था कि मामला वर्ष 2011 से ही लंबित है. इस पर इस पर जेबीवीएनएल के सीएमडी ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि वह एक माह में सभी मामले निष्पादित कर देंगे. उक्त मामले में रामगढ़ की एक कंपनी ने याचिका दाखिल की थी.