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नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 19, 2023, 10:15 PM IST

Gang rape case of minor in Lohardaga
Gang rape case of minor in Lohardaga

लोहरदगा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उनपर जुर्माना भी लगाया गया है. दोषियों को आजीवन जेल में गुजारना पड़ेगा. Gang rape case of minor in Lohardaga

लोहरदगा: नाबालिग के साथ तीन साल पहले सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले पांच दोषियों को अदालत ने कठोर सजा सुनाई है. तीन सालों तक अदालत में चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को न सिर्फ दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, बल्कि जुर्माना भी लगाया है. सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है.

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घर जाने के दौरान हुई थी यह घटना: घटना 17 जनवरी 2020 की है. जब नाबालिग पीड़िता लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में अपने घर जा रही थी. इससे पहले वह अपनी चाची के यहां थी. जहां से वह घर जाने के लिए निकली थी. तभी घर से कुछ दूरी पहले ही आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान पीड़िता ने एक आरोपी को पत्थर मार कर घायल भी कर दिया था. पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गए थे.

इन लोगों को सुनाई गई सजा: मामले में अदालत ने लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के सोरंदा गांव निवासी शिवबहान महतो उर्फ गुड्डू महतो, नौडीहा गांव निवासी संजय उरांव, बलसोता सरना टोली निवासी राजू उरांव, जीवन बड़ाइक और प्रवीण उरांव को पोक्सो एक्ट की धारा 6 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं भादवि की धारा 323 में एक साल और 1000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया है. भादवि की धारा 379 में 2 साल की सजा और 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. आजीवन कारावास की यह सजा प्राकृत जीवन काल तक होगी, यानी पूरे जीवन भर इन्हें जेल में ही रहना होगा.

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