ETV Bharat / state

कोडरमा में हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

author img

By

Published : May 29, 2022, 10:33 AM IST

life imprisonment in Koderma
कोडरमा में उम्र कैद

कोडरमा कोर्ट ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों को जयनगर के देवीटांड निवासी हाफिज गुलाम साबिर की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था. 2015 के इस मामले में कोर्ट ने तीन धाराओं 302, 201 और 120 के तहत दोषी पाते हुए अलग अलग सजा मुकर्रर की है.

कोडरमा: जयनगर के देवीटांड निवासी हाफिज गुलाम साबिर की हत्या के एक मामले में तीन दोषियों तौफीक अंसारी, मोहम्मद इम्तियाज अंसारी व मोहम्मद इदरीस अंसारी को कोर्ट ने तीन धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई है. आईपीसी की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों आरोपीयों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया हैं. इसके अलावे कोर्ट ने तीनों दोषियों को आईपीसी की धारा 201 के तहत भी दोषी पाते हुए 3 साल का साल सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया हैं. धारा 120 B के तहत तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए दो-दो साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास और 5 हजार का जुर्माना लगाया गया है. तीनो आरोपियों पर सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.

क्या है पूरा मामला: बता दें कि ये पूरा मामला 2015 का है. जिले के चंचल पहाड़ी के निकट हाफिज गुलाम साबिर का शव मिलने के बाद उसकी पत्नी ने हत्या का मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए हुए हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. पूरी सुनवाई के दौरान 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत तीनों अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 302 201 व 120 बी के तहत दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.