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Khunti News: यौन शोषण के आरोपी आईएएस के डिस्चार्ज पिटीशन को खूंटी कोर्ट ने किया खारिज, कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का दिया आदेश

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 18, 2023, 10:04 PM IST

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Khunti Court Rejects Discharge Petition

खूंटी के व्यवहार न्यायालय से यौन शोषण के आरोपी आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद को झटका लगा है. अदालत ने आरोपी के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है.

खूंटी: यौन शोषण के आरोपी आईएएस सैयद रियाज अहमद को खूंटी न्यायालय ने सशरीर उपस्थित होने का आदेश कोर्ट ने दिया है. सीजेएम की अदालत में 3 अक्टूबर को आरोपी आईएएस सैयद रियाज अहमद पर आरोप गठित होगा. खूंटी के व्यवहार न्यायालय में एससीजेएम सत्यपाल की अदालत में खूंटी के पूर्व एसडीओ सैयद रियाज मामला GR.693/22 को लेकर डिस्चार्ज का आवेदन दिया गया था. जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई.

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आरोपी आईएएस के डिस्चार्ज आवेदन को कोर्ट ने किया खारिजः संबंधित मामले में सहायक लोक अभियोजक निशि कच्छप और अभियुक्त सैयद रियाज अहमद के अधिवक्ता के बीच अदालत में लंबी जिरह के बाद यौन शोषण मामले के आरोपी खूंटी के पूर्व एसडीओ के डिस्चार्ज के आवेदन को एससीजेएम सत्यपाल की अदालत ने खारिज कर दिया. साथ ही अदालत ने आरोप गठन के लिए खूंटी व्यवहार न्यायालय में 3 अक्टूबर को यौन शोषण के आरोपी आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है.

आरोपी के अधिवक्ता ने 15 दिनों का मांगा था समयः बताते चलें कि मामले में अभियुक्त सैयद रियाज अहमद के अधिवक्ता ने झारखंड उच्च न्यायालय में पुनः मामले के पुनर्विचार के लिए 15 दिनों के समय देने की अपील न्यायालय से की थी. इस अपील पर सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के रूल्स के मुताबिक 15 दिनों का समय दिया गया था. बताते चलें कि मामला GR.693/22 का है. जबकि महिला थाना कांड संख्या 14/22 दर्ज है. इस मामले में एक युवती ने खूंटी के पूर्व एसडीओ पर यौन शोषण का आरोप लगाया था.

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