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विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत 4 के खिलाफ चलेगा मुकदमा, 8 नक्सलियों के खिलाफ भी अभियोजन

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Published : May 23, 2021, 9:20 AM IST

गिरिडीह में चार के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमे की स्वीकृति डीसी ने दी है. वहीं अलग-अलग मामले में 8 नक्सलियों के खिलाफ भी अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है.

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विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत चार के खिलाफ चलेगा मुकदमा

गिरिडीह: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने चार लोगों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 3/4/5 के तहत मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी है. इस संबंध में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय विधि शाखा ने अभियोजन स्वीकृत्यादेश जारी कर दिया गया है.

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यह मामला बिरनी थाना कांड संख्या 164/19 जोकि 16 नवम्बर 2019 से संबंधित है. कांड की प्राथमिकी अभियुक्त पिकअप वैन के चालक पश्चिम बंगाल के वर्द्घमान जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के रूनाई शरीफ के मो. सुलतान उर्फ मो. इरफान, दूसरी पिकअप वैन के मालिक धनबाद जिले के पुटकी थाना क्षेत्र के शंकरनगर के विरेंद्र कुमार पासवान, गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के करगालीखुर्द के विनोद मोदी और पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्द्धमान जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के घोष रोड के अप्राथमिकी अभियुक्त मो़. अकबर कुरैशी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 3/4/5 के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है.

आठ नक्सलियों पर गैरकानूनी गतिविधियों की मुकदमा चलाने की स्वीकृति

गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार ने अलग-अलग मामले में 8 नक्सलियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों के लिए मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी है. यह जानकारी डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को दी. खुखरा थाना कांड संख्या :- 02/2019 दिनांक :- 09.01.2019 से संबंधित मामले में तीन नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कांड के प्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ यूएपी एक्ट 1967 की धारा 13 के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव 9 अप्रैल 2019 को भेजा था. गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कांड के प्राथमिकी अभियुक्त गिरिडीह जिले के पीरटांड़ थाना क्षेत्र के गम्हरिया के गिलुवा उर्फ सुरेश सोरेन, खुखरा थाना क्षेत्र के कुड़को के शिवा तुरी और खुखरा थाना क्षेत्र के बरहागढ़ी टोला भेलवाडीह के नुनूचंद महतो के खिलाप यूएपी एक्ट 1967 की धारा 13 के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है. इधर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 10/2009 दिनांक :- 09 जनवरी 2009 में पांच नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति आदेश को लेकर 20 अप्रैल 2019 को एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था. इस मामले में गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कांड के प्राथमिकी अभियुक्त गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहलीटांड़ के भुनेश्वर राय उर्फ भुपिया, पीरटांड़ थाना क्षेत्र के चिलगा के बीरबल दा, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोलहरिया के जानकी कोल, जहल कोल और फुलवा कोल के खिलाफ यूएपी एक्ट 1967 की धारा 13 के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है.

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