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अंतिम सांस तक जेल में रहेगा ये खूंखार डॉन, हाईकोर्ट ने बरकरार रखी उम्र कैद की सजा

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Published : May 3, 2019, 12:02 PM IST

जेलर उमाशंकर हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में जमशेदपुर के डॉन अखिलेश सिंह को राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए अखिलेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया.

फाइल फोटो

रांची: जेलर उमाशंकर हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में जमशेदपुर के डॉन अखिलेश सिंह को राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए अखिलेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.


जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया. इससे पहले खंडपीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार ने प्रार्थी की दलील का विरोध किया था. बता दें कि प्रार्थी अखिलेश सिंह ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर जमशेदपुर की निचली अदालत के उम्रकैद संबंधी फैसले को चुनौती दी थी.


निचली अदालत ने जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या मामले में दोषी पाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में अखिलेश सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. उपेंद्र सिंह और अमित सिंह की हत्या के बाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सिंह की जमानत को रद्द कर दिया था.

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रांची: जेलर उमाशंकर हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में जमशेदपुर के डॉन अखिलेश सिंह को राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए अखिलेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया. इससे पहले खंडपीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार ने प्रार्थी की दलील का विरोध किया था. बता दें कि प्रार्थी अखिलेश सिंह ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर जमशेदपुर की निचली अदालत के उम्रकैद संबंधी फैसले को चुनौती दी थी.

निचली अदालत ने जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या मामले में दोषी पाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में अखिलेश सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. उपेंद्र सिंह और अमित सिंह की हत्या के बाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सिंह की जमानत को रद्द कर दिया था.

 


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