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ईडी की 10,600 करोड़ की नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा फ्लिपकार्ट

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Published : Sep 3, 2021, 8:03 PM IST

Updated : Sep 3, 2021, 8:08 PM IST

ईडी की नोटिस के खिलाफ फ्लिपकार्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ईडी ने कंपनी पर 10,600 करोड़ का जुर्माना लगाने की बात कही है. ईडी की नोटिस में कहा गया है कि कंपनी ने साल 2009 से 2015 के बीच फेमा का उल्लंघन किया था. कंपनी का कहना है कि वह भारतीय कानून का पूरी तरह से पालन कर रही है. फ्लिपकार्ट में 77 फीसदी हिस्सेदारी वॉलमार्ट की है.

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चेन्नई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की नोटिस के खिलाफ फ्लिपकार्ट ने मद्रास हाईकोर्ट में अपील की है. ईडी ने फ्लिपकार्ट को 10,600 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इस नोटिस में फ्लिपकार्ट और इसके संचालकों पर विदेशी विनिमय कनून (फेमा) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.

नोटिस में फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल, बिन्नी बंसल और आठ अन्य लोगों के नाम दर्ज हैं.

जानकारी के मुताबिक इन पर एफडीआई और मल्टी ब्रांड रिटेल से जुड़े नियमों की अनदेखी करने का आरोप है. फ्लिपकार्ट ने कहा है कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन कंपनी कानूनी विकल्पों का भी सहारा ले रही है.

पिछले सप्ताह कंपनी ने कहा था कि कंपनी भारत के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रही है. एफडीआई नियम का भी पालन कर रही है. एफडीआई को लेकर शिकायत 2012 में ही की गई थी. तब से कंपनी ईडी के शक के दायरे में है.

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आपको बता दें कि 2018 में वॉलमार्ट ने 16 बिलियन डॉलर में फ्लिपकार्ट में 77 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली थी. पिछले महीने कंपनी ने 3.6 बिलियन डॉलर जुटाने की घोषणा की थी. कंपनी का मार्केट कैप 37.6 बिलियन डॉलर है.

यहां यह जानना जरूरी है कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के लिए आईपीओ लाने की भी बात कही थी.

Last Updated :Sep 3, 2021, 8:08 PM IST
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