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मैड़ी मेले को लेकर कोविड-19 संबंधित SOP जारी, सोशल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन जरूरी

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Published : Feb 27, 2021, 10:19 AM IST

DC Una
डीसी ऊना

मैड़ी में आयोजित होने वाले मेले को लेकर एसओपी जारी कर दी गई है. क्षेत्र में श्रद्धालु द्वारा मास्क न पहनने पर पुलिस 5 हजार रूपये तक का चालान करेगी. गुरुद्वारा परिसर के अंदर मास्क पहनना और निर्धारित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी गुरुद्वारा प्रबंधन की होगी.

चिंतपूर्णी: डेरा बाबा बड़भाग सिंह में 21 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित होने वाले मेले के दौरान मेला क्षेत्र में एक दिन से अधिक दिनों तक ठहरने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी. कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर उनका टेस्ट कर उन्हें आइसोलेट किया जायेगा. साथ ही काउंटर्स लगाकर यात्रियों की सुविधा के लिए मास्क देने की व्यवस्था की जाएगी. यह जानकारी डीसी ऊना राघव शर्मा ने दी है.

मेले को लेकर एसओपी जारी

डीसी ऊना ने बताया कि मैड़ी में आयोजित होने वाले मेले को लेकर एसओपी जारी कर दी गई है. उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र में स्थित सभी गुरुद्वारों व धार्मिक स्थानों द्वारा अग्निशमक विभाग के माध्यम से अपने परिसर का फायर ऑडिट करवाकर विभाग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट 21 मार्च से पहले विभाग को देनी होगी.

सोशल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन जरूरी

डीसी ने बताया कि गुरुद्वारा परिसर में श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी बनाये रखनी होगी. मेला क्षेत्र में श्रद्धालु द्वारा मास्क न पहनने पर पुलिस 5 हजार रूपये तक का चालान करेगी. गुरुद्वारा परिसर के अंदर मास्क पहनना और निर्धारित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी गुरुद्वारा प्रबंधन की होगी. सार्वजानिक स्थानों पर 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का स्प्रे सुनिश्चित किया जायेगा.

गुरुद्वारा परिसर को संबंधित गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा हर रोज सेनिटाइज करना होगा. गुरुद्वारा प्रबंधन इन दिशा-निर्देशों को अपने साथ जुड़े श्रद्धालुओं/संगतों को अवगत करवाएंगे, ताकि सभी के द्वारा इनकी अनुपालना सुनिश्चित की जा सके. मेला प्रबंधन द्वारा कोविड-19 संबंधित सेनिटाइजेशन/सफाई प्रबंधन का अनुभव रखने वाली संस्थाओं को ही सफाई के प्रबंधन के लिए रखा जायेगा.

आश्रम व धर्मशालाओं के लिए सुरक्षा मानक

डीसी राघव शर्मा ने बताया कि आश्रम व धर्मशाला के प्रवेश द्वार पर आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था संबंधित प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी. थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति में कोविङ-19 के लक्षण पाए जाने पर उस व्यक्ति को तत्काल आईसोलेट करते हुए, दूरभाष के माध्यम से मेला प्रशासन और कोविड कंट्रोल रूम को सूचित किया जायेगा. आश्रम व धर्मशाला परिसर को भी समय-समय पर सेनिटाइज करना होगा.

बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को दिखाना होगा कोरोना फिटनेस प्रमाण पत्र

प्रत्येक आश्रम व धर्मशाला के स्वागत कक्ष पर मेला कंट्रोल रूम, मेला जोनल-सेक्टर मजिस्ट्रेट, थाना, अस्पताल, एंबुलेंस का दूरभाष नंबर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा. अन्य राज्यों से आने वाले यात्री प्रवेश के समय अपने मूल राज्य, जिला/तहसील एवं स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दिए गए कोरोना फिटनेस प्रमाण पत्र दिखाना होगा. आश्रम व धर्मशाला प्रबंधन द्वारा प्रवेश एवं निकास के दौरान संदिग्ध पाए गए कोविड-19 रोगियों के परिवहन के लिए मेला स्वास्थ्य दल के सहयोग से एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी.

आश्रम/धर्मशाला में विभिन्न स्थानों और हर कमरे में कोविड-19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां/गाइडलाइन्स, कट्रोल रूम व नजदीकी कोविड उपचार केंद्र के दूरभाष नंबर प्रदर्शित किए जायेंगे. संवेदनशील वर्ग के व्यक्ति यानी 65 वर्ष से अधिक आयु, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आ रहे हैं, तो प्रबंधन द्वारा ऐसे व्यक्तियों को परिसर से बाहर जाने, पवित्र स्नान करने और अन्य पर्यटन स्थलों पर जाने से हतोत्साहित किया जाएगा.

मेले के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी बंद स्थान पर संगठित रूप से भजन, गायन एवं भंडारे के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. आश्रम/धर्मशाला परिसर में श्रद्धालुओं/पर्यटकों के कोविड-19 परीक्षण के दौरान प्रबंधकों द्वारा श्रद्धालुओं/पर्यटकों और चिकित्सा दल को आवश्यक सुविधाएं व सहायता दी जाएगी.

सुनिश्चित करने होंगे सुरक्षा उपाय

डीसी ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि गृह के प्रबंधकों द्वारा हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी. साथ ही प्रत्येक कर्मचारी एवं अतिथि द्वारा मास्क का उपयोग सुनिश्चित करना होगा. बिना मास्क प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि गृह प्रबंधन द्वारा उस व्यक्ति को तत्काल आईसोलेट करते हुए स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना देनी होगी.

लक्षण पाए जाने पर भेजा जाएगा कोविड उपचार केंद्र

स्वागत कक्ष पर जिला के कंट्रोल रूम, थाना, अस्पताल, एंबुलेंस के दूरभाष नंबर अंकित किए जाएंगे. अतिथियों का विवरण के साथ-साथ पहचान-पत्र अतिथि को स्वागत कक्ष में जमा करना होगा. प्रबंधक द्वारा संबंधित दस्तावेज संभाल कर रखे जायेंगे. होटेल, रेस्टोरेंट और अतिथि गृह में आने वाले किसी भी यात्री में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल प्रभावित को उपचार के लिए कोविड उपचार केंद्र में भेजा जायेगा.

सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना करनी होगी सुनिश्चित

होटल में विभिन्न स्थानों व प्रत्येक कमरे में कोविड 19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां, गाइडलाइंस, कंट्रोल रूम नंबर्स और नजदीकी कोविड उपचार केंद्र के नंबर भी प्रदर्शित किए जायेंगे. डीसी ने बताया कि मेला क्षेत्र में स्थित दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को भी इन सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी.

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