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सिरमौर: विकास कार्यों में 34 लाख की अनियमितताएं, इस पंचायत की महिला प्रधान निलंबित

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Dec 7, 2023, 7:56 PM IST

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सांकेतिक तस्वीर

Himachal Pradesh News: सिरमौर जिले में सरकारी धन के दुरुपयोग करने के मामले में जिला प्रशासन ने संबंधित पंचायत की महिला प्रधान आशा देवी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से निलंबित कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर: विकास खंड शिलाई की जरवा जुनैली पंचायत के विकास कार्यों में करीब 34 लाख रुपये की अनियमितताएं और सरकारी धन के दुरुपयोग करने के मामले में जिला प्रशासन ने संबंधित पंचायत की महिला प्रधान आशा देवी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से निलंबित कर दिया है. कर्तव्यों के निवर्हन में अवचार का दोषी पाए जाने पर डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने यह कार्रवाई अमल में लाई है. डीसी खिमटा की तरफ से पंचायत प्रधान के निलंबन आदेश जारी किए है.

जानकारी के अनुसार जरवा जुनैली पंचायत के अंतर्गत निर्माण मोक्षधाम सुनयाड़ी, निर्माण मोक्षधाम निचला जरवा, निर्माण मोक्षधाम पाब, निर्माण मोक्षधाम कीनू, निर्माण भूसंरक्षण कार्य बगौड़ी निचला जरवा, निर्माण एम्बुलेंस रोड जुनैली, निर्माण पक्का रास्ता जुबयालीधार व सिंचाई टैंक किन्नू कुल 8 निर्माण कार्यों में संबंधित प्रधान अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से न करने के कारण प्रथम दृष्ट्या में दोषी पाई गई हैं. इन सभी 8 निर्माण कार्यों में प्रधान पर अनियमिताएं बरतने और सरकारी धन के दुरुपयोग करने का आरोप है.

उपरोक्त निर्माण कार्यों में वर्णित किए गए आरोपों में कुल 34 लाख 20 हजार 288 रुपये के सरकारी धन का दुरूपयोग व अनियमितताएं अन्य के साथ मिलकर करने के लिए प्रधान को जिला प्रशासन की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. नोटिस की अनुपालना में प्रधान की तरफ से डी.सी. कार्यालय को अपना जवाब भेजा गया. जिला प्रशासन द्वारा प्रधान की तरफ से जवाब में मिले पत्र का गहनता से अध्ययन, अवलोकन व विश्लेषण करने के उपरांत प्रधान का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया.जिला प्रशासन के अनुसार मामले में सत्यता को जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 146 के तहत नियमित जांच होनी अनिवार्य थी.

लिहाजा नियमित जांच के दौरान आशा देवी का ग्राम पंचायत जरवा जुनैली के प्रधान पद पर बने रहने से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था और अभिलेख के साथ छेड़छाड़ होने और साक्षियों को तोड़ने की भी आशंका थी. इसके मद्देनजर डीसी सुमित खिमटा ने जरवा जुनैली पंचायत प्रधान आशा देवी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 1994 की धारा 145 (1) (ग) के प्रावधान अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाए जाने पर प्रधान पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. डीसी खिमटा ने यह भी आदेश जारी किए कि आशा देवी के पास यदि ग्राम पंचायत की कोई भी चल अचल सम्पत्ति हो, तो उसे भी तुरंत सचिव ग्राम पंचायत जरवा जुनैली विकास खंड शिलाई को सौंपना सुनिश्चित करें. बता दें कि जरवा जुनैली पंचायत के विकास कार्यों में अनियमितताओं व सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर लिखित शिकायत की गई थी. 19 सितम्बर 2022 को शिकायत पत्र को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्रारंभिक छानबीन के लिए बीडीओ शिलाई को भेजा गया था.

इस पर बीडीओ शिलाई कार्यालय से 17 अगस्त 2023 के तहत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर इसमें उजागर हुई कमियों का निराकरण करने के लिए अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट वापिस बीडीओ को भेजी गई. इसके बाद 20 सितम्बर 2023 को पुनः प्रारंभिक जांच रिपोर्ट डी.सी. कार्यालय को प्राप्त हुई. इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट व जांच के दौरान सहायक अभियंता की पुनः मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पंचायत प्रधान आशा देवी को अन्य कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके सरकारी धनराशि का दुरुपयोग व अनियमितताएं करने के लिए प्रथम दृष्ट्या का उत्तरदायी पाया गया. इसी के बाद पंचायत प्रधान को अपना समुचित पक्ष रखने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.

वहीं, कार्यवाहक जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर ने पूछे जाने पर डीसी सिरमौर सुमित खिमटा द्वारा जरवा जुनैली की पंचायत प्रधान आशा देवी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से निलंबित करने के आदेश की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि करीब 34 लाख रुपये के विकास कार्यों में संबंधित प्रधान को प्रथम दृष्टि में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है.

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