पांवटा साहिब: जिला सिरमौर में अब तक 33 हजार 322 परिवारों को हिमकेयर योजना के अतंर्गत शामिल किया गया है. इसमें से 5000 परिवारों ने इस योजना का लाभ प्राप्त कर इलाज करवाया है, जिसके लिए हिमाचल सरकार ने लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में 10030 परिवारों को हिमकेयर योजना के अतंर्गत शामिल किए गया है, जबकि नाहन विकास खंड के 7063 परिवार, संगडाह विकास खंड में 4674 परिवार, राजगढ़ में 4364 परिवार, शिलाई में 4038, पच्छाद उपमण्डल में 3153 जरूरतमंद परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है.
क्या है हिमाचल सरकार कि हिम केयर योजना
हिम केयर योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के उन सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है, जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर्ड नहीं है. अब इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के नागरिक अपना इलाज समय से करवा पाएंगे. इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवाया जा सकता है. अब हिम केयर योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को अपना इलाज करवाने के लिए आर्थिक स्थिति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी उन सभी अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आते हैं.
योजना के तहत प्रीमियन देने की जरूरत
राज्य सरकार की ओर से हिम केयर योजना के तहत प्रदेश के लगभग 4.63 लाख परिवारों को पंजीकृत किया जा चुका है और अभी तक 1.25 लाख परीवारों को लगभग 121 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है. बीपीएल परिवार और पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के अतंर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और मनरेगा में काम करने वाले ग्रामीण जो पिछले वित्त वर्ष और वर्तमान वित वर्ष के दौरान न्यूनतम 50 दिन काम कर चुके है, उन्हें इस योजना के लिए प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होगी. यानि उस व्यक्ति का प्रीमियम सरकार वहन करेगी.
इसके अलावा 40 प्रतिशत तक विकलांग व्यक्ति, एकलनारी और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील वर्कर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जो हिमाचल सरकार के नियंत्रण में हो, स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम आदि के पार्ट टाइम वर्कर्स और राज्य सरकार के नियंत्रण में स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम व संविदा कर्मचारी राज्य सरकार के नियंत्रण में स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम आदि के आउटसोर्स कर्मचारी को प्रति वर्ष 365 रुपये प्रीमियम देना होगा. जो लाभार्थी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं या जो सरकार के कर्मचारी नहीं हैं या पेंशनर या उनके आश्रित परिवार के सदस्य नहीं है, उन्हें प्रतिवर्ष 1000 रुपये प्रीमियम देना होगा.
पढ़ें: नगर निगम चुनाव: सोलन में जनता से बोले सीएम जयराम, बस एक बार मदद कर दीजिए