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Sirmaur News: गन प्वाइंट पर महिला से दुष्कर्म के प्रयास के 8 साल पुराने मामले में आरोपी दोषी करार, जानें पूरा मामला

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Published : May 17, 2023, 9:50 PM IST

सिरमौर में 8 वर्ष की सुनवाई के बाद एक महिला से गन प्वाइंट पर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी को 2 साल की सजा (Court Sentenced Accused to 2 years Imprisonment) सुनाई. आगे पढ़ें पूरी खबर...

Court Sentenced Accused to 2 years Imprisonmen
सिरमौर में गन प्वाइंट पर महिला से दुष्कर्म के प्रयास के 8 साल पुराने मामले में आरोपी दोषी करार

नाहन: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 8 वर्ष पूर्व एक महिला से गन प्वाइंट पर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में बुधवार को सिरमौर जिला के विशेष न्यायाधीश आर.के चौधरी की अदालत ने आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई. दरअसल, अदालत ने आरोपी राजेंद्र सिंह पुत्र सानिया राम को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी को 2 साल का कठोर कारावास और कुल 6000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

8 सालों के बाद अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा: दरअसल, जिला न्यायवादी नाहन चंपा सुरील ने बताया कि यह मामला मार्च 2015 का है. महिला ने पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी. जिसके बाद आई.पी.सी. की विभिन्न धाराओं के अलावा आर्म्स एक्ट और एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. 8 वर्ष की सुनवाई के बाद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राजेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई.

19 गवाहों के लिए गए थे बयान: जिला न्यायवादी के अनुसार मामले में पीड़ित महिला ने 25 मार्च 2015 को पुलिस में शिकायत की थी कि वह घर में रात करीब 9 बजे अकेली थी. इसी बीच घर के बरामदे में पानी पीने के लिए आई उस वक्त उसका पति किसी काम से ददाहू गया हुआ था. इस बीच अचानक आरोपी राजेंद्र सिंह उसके घर में घुसा. जबरदस्ती पकड़ कर घर की रसोई में ले गया. इस दौरान गन प्वाइंट पर आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. लेकिन महिला का पति अचानक मौके पर पहुंच गया. मामले में पीड़ित महिला ने तुरंत पुलिस थाना रेणुका जी में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन कर चालान अदालत में पेश किया. जिला न्यायवादी ने बताया कि करीब 8 वर्ष की सुनवाई के दौरान 19 गवाहों के बयान लिए गए और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राजेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए अदालत में उपरोक्त सजा सुनाई.

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